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लॉक डाउन के दौरान कृषि से संबंधित दुकान खोलने की होगी छूट


बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में लॉक डाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति में प्रयुक्त भारी वाहन, ट्रक ढुलाई में प्रयुक्त छोटे वाहन की मरम्मत की दुकानें प्राथमिकता के आधार पर हाई-वे व पेट्रोल पम्प के आस-पास खोलने की छूट प्रदान की जाएगी इसके अलावा जनपद में प्रयुक्त होने वाले कटाई मड़ाई से संबन्धित कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरणों के प्रयोग एवं विभिन्न परिस्थितियों में संचालन के संबन्ध में निर्देश  जारी किए गए हैं साथ ही किसानों से फसल अवशेष क्षेत्रों में ना जलाने के लिए भी अपील की गई है । 

                        जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद बलरामपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉकडाउन किया गया है। शासन के निर्देशानुसार कृषि कार्य से संबन्धित  बिन्दुओं पर छूट प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेन्टर, स्पेयर पार्ट्स की दुकान को यथा आवश्यक कृषकों की सुविधा के अनुरूप कृषकों में खोले जाने की छूट प्रदान की जाती है। आवश्यक वस्तुओं के आपूर्ति में प्रयुक्त भारी वाहन, ट्रक ढुलाई में प्रयुक्त छोटे वाहन की मरम्मत की दुकानें प्राथमिकता के आधार पर हाई-वे व पेट्रोल पम्प के आस-पास खोलने की छूट प्रदान की जाती है। जनपद में प्रयुक्त होने वाले कटाई मड़ाई से संबन्धित कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरणों के प्रयोग एवं विभिन्न परिस्थितियों में संचालन के संबन्ध में निर्देश दिये गये है।  निर्देश में कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेसर, टैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों जो जनपद के अन्दर ही उपलब्ध है, उनके संचालन, तकनीशियन एवं श्रमिक को अपने जनपद में कटाई-मड़ाई हेतु किसी प्रकार के अनुमति पत्र पास की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण जिस जिलें में उपलब्ध है, वहां से अन्य जनपद में कटाई-मड़ाई हेतु जाने के लिए उपलब्ध जनपद के जिला प्रशासन द्वार अनुमति पत्र पास दिया जायेगा, जो दूसरे सभी जनपदों हेतु मान्य होगा। कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण जो एक जिले में उपलब्ध है और उसके संचालन तकनीशियन श्रमिक(1+4) आदि अन्य जनपद में है, उन्हें उस जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास दिया जायेगा जहां ये चालक तकनीशियन उपलब्ध है तथा गन्तव्य जपद हेतु मान्य होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संबन्धित जिला के उप कृषि निदेशक कुशल श्रमिकों के नाम को संस्तुति सहित संबन्धित अन्य प्रशासन को अग्रसारित करेंगें। कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर थ्रेसर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण और उनके चालक तकनीशियन श्रमिक जो राज्य में उपलब्ध है और वह उ0प्र0 में कटाई मड़ाई हेतु आना चाहते है, वे अपने प्रदेश के जिलाधिकारी/उपायुक्त से अनुमति पत्र पास लेकर आ सकेंगें, वही उ0प्र0 के जनपदों हेतु मान्य होगा। कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण जिस जिलें में उपलब्ध है, वहां से अन्य जनपद में कटाई-मड़ाई हेतु जाने के लिए उपलब्ध जनपद के जिला प्रशासन द्वार अनुमति पत्र/पास दिया जायेगा, जो दूसरे सभी जनपदों हेतु मान्य होगा। कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, थ्रेसर, ट्रैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण जो एक जिले में उपलब्ध है और उसके संचालन तकनीशियन श्रमिक(1+4) आदि अन्य राज्य में उपलब्ध है और वह उ0प्र0 के बलरामपुर जनपद में कटाई/मड़ाई हेतु आना चाहते है, वे अपने प्रदेश के जिलाधिकारी/उपायुक्त से अनुमति पत्र पास लेकर आ सकेंगें, वही पास उ0प्र0 के बलरामपुर जनपद में मान्य होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संबन्धित जिलाके उप कृषि निदेशक, कुशल श्रमिकों के नाम को संस्तुति सहित संबन्धित अन्य राज्य के जिला प्रशासन को अग्रसारित करेंगे। ट्रैक्टर माउण्टेड हार्वेस्टर में ट्रैक्टर व हार्वेस्टर के फिटिंग हेतु अधिकृत तकनीशियन को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पास दिया जायेगा। किसानों को स्वयं अथवा किसानों के खेतो पर श्रमिकों को एवं ट्रैक्टर थ्रेसर आदि यन्त्रों से कटाई मड़ाई, बुवाई आदि कार्य हेतु किसी भी प्रकार के पास अनुमति पत्र की आवश्यकता नहीं है। उक्त छूट लाॅकडाउन को अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई का कड़ाई से पालन करेंगें। साथ ही उन्होंने जनपद के किसान भाइयों से कहा कि  वे कम्बाइन हार्वेस्टर से गेंहॅू की कटाई के उपरान्त फसल अवशेष को जलायें नहीं, यदि उनके द्वारा फसल अवशेष जलाया जाता है, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित अर्थ दण्ड आरोपित किया जायेगा।

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