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BAHRAICH:अवैध तमंचे के साथ अन्तर्राष्ट्रीय वन्य जीव एंव मादक पदार्थो के तस्कर ग्रिफ्तार



राजकुमार शर्मा
बहराइच :- भारत नेपाल सीमावर्ती थाना रूपईडीहा पुलिस व सशस्त्र सीमा बल की
संयुक्त टीम रूपईडीहा से लगभग 04 किलोमीटर दूर माधवरामपुरवा के सामने स्थित रूपईडीहा-बहराइच हाईवे पर आने व जाने वाले वाहनों की संयुक्त चेकिंग कर रहे थे इसी दौरान माधवरामपुरवा गांव जाने वाले रोड पर दो संदिग्ध व्यक्ति मोटर साइकिल से आते दिखाई दिये। पुलिस पार्टी को देखकर पीछे मुडकर भागने का प्रयास किये जिन्हे संयुक्त पुलिस टीम ने घेरकर पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों की पहचान मैनुद्दीन उर्फ खुर्चाली पुत्र वली मोहम्मद निवासी इमामनगर थाना खैरीघाट जिला बहराइच हाल पता बनकुरी थाना रुपईडीहा व कमरुद्दीन पुत्र हसमत खा निवासी बनकुरी थाना रुपईडीहा के रुप मे हुई हैं। संयुक्त टीम ने जब पकड़े गये अभियुक्तो की तलाशी लेने पर मैनुउद्दीन उर्फ खुर्चाली उपरोक्त की जामा तलाशी ली गयी तो उपरोक्त व्यक्तियों के पास झोले में रखे एक एक अदद बारासिंघा की सींग व क्रमशः 01 किलो 150 ग्राम चरस तथा पैन्ट की फेट में खुसा हुआ एक अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा जिस बाइक पर सवार थे। उस वाहन एप पर भैतिक स्थिति ज्ञात की गयी तो पता चला कि नम्बर प्लेट रजि0 नं0 बदल कर चोरी की टी0वी0एस0 मोटर साइकिल का प्रयोग किया गया है।तथा पकडे गये कमरुद्दीन उपरोक्त की जामा तलाशी से झोले में रखे बारासिंघा के एक सींग , 01 किलो 200 ग्राम चरस पैन्ट की फेट में खुसा हुआ एक अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस तथा वाहन का रजि0 नं0 बदल कर कूटरचित तरीके से नम्बर तैयार कर एक अदद पैशन प्रो गाडी बरामद हुई कडाई से पूछताछ के दौरान इन अभियुक्तो ने बताया कि साहब हम लोग नेपाल से बारासिंघा की सींग लाकर अच्छे दामो पर तथा नेपाल से ही सस्ते दामों पर चरस खरीद कर भारत में लाकर बेच देते है । तो अच्छी मोटी कमाई हो जाती है। तथा अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग 12 बोर का तमंचा साथ में रखते है। और यह मोटर साइकिल जो की चोरी है। को नेपाल में ले जाकर अच्छे दामो पर बेच देते है। जिससे हम लोगो की जीबिका एंव भौतिक लाभ चलता है। अभियुक्तगण द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 338/2020 धारा 41/411/420/467/468/471 भादवि0 बनाम मैनुउददीन व मु0अ0सं0 339/2020 धारा 41/411/420/467/468/471 भादवि0 बनाम कमरुद्दीन, मु0अ0सं0 340/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम मैनुउद्दीन उर्फ खुर्चाली, मु0अ0सं0 341/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम कमरुद्दीन मु0अ0सं0 342/2020 धारा 8/20 एनडीपी0एस0 एक्ट बनाम मैनुउद्दीन उर्फ खुर्चाली मु0अ0सं0 343/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस0 बनाम कमरुद्दीन उपरोक्त , मु0अ0सं0 344/2020 धारा 51 भारतीय बन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाम मैनुउद्दीन उर्फ खुर्चाली मु0अ0सं0 354/2020 धारा 51 भारतीय बन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाम कमरुद्दीन उपरोक्त के पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण एक शातिर किस्म के अपराधी है जिनका आपराधिक इतिहास जनपद के अन्य थानो पर भी पंजीकृत अपराध है जिसका विवरण निम्नवत है

आपराधिक इतिहास मैनुद्दीन उर्फ खुर्चाली पुत्र बली मोहम्मद निवासी इमामगंज थाना खैरीघाट
1. अ0सं0 711/2015 धारा 395/397/412 भादवि0 थाना मोतीपुर जनपद बहराइच
2. अ0सं0 712/2015 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना मोतीपुर जनपद बहराइच ।
3. अ0सं0 313/2016 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना मोतीपुर जनपद बहराइच ।
4. अ0सं0 488/2015 धारा 394/302 /411 भादवि0 थाना मुर्तिहा जनपद बहराइच ।
5. अ0सं0 338/2020 धारा 41/411 /420/467/468/471 भादवि0 थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच ।
6. अ0सं0 340/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच
7, अ0सं0 342/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस0 एक्ट थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच
8. अ0सं0 344/2020 धारा 51 भारतीय बन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच ।
आपराधिक इतिहास अभियुक्त कमरुद्दीन पुत्र हसमत खाँ निवासी बनकुरी थाना रूपईडीहा
1. अ0सं0 141/1996 धारा 380 /511 भादवि0 थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच ।
2. अ0सं0 278/2003 धारा 394/411 भादवि0 थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच ।
3. अ0सं0 115/2004 धारा 110(जी) सीआरपीसी0 थाना रुपईडीहा जनपद बहराइ ।
4. अ0सं0 218/2006 धारा 110(जी) सीआरपीसी0 थाना रुपईडीहा जनपद बहराइ ।
5. अ0सं0 488/2006 धारा 382 भादवि0 थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच ।
6. अ0सं0 489/2006 धारा 399/402 भादवि0 थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच ।
7. अ0सं0 51/2007 धारा 8/20 एनडीपीएस0 एक्ट थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच में दिनांक 25.08.2015 को 11 वर्ष सजा व एक लाख जुर्माना से दण्डित हुआ है तथा पैरोल पर रिहा होकर आया था ।
9. अ0सं0 339/2020 धारा 41/411 /420/467/468/471 भादवि0 थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच ।
10. अ0सं0 341/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच

11. अ0सं0 343/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस0 एक्ट थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच
12. अ0सं0 345/2020 धारा 51 भारतीय बन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच ।
गिरफ्तारी करने वाली टीम मे उ0नि0 शिवनाथ गुप्ता, उनि0 हरीश सिंह, का० भोला यादव, बैजनाथ यादव, विवेक कुमार, रंजय लाल साहनी, प्रतीक कुमार वर्मा, रणजीत सिंह यादव, व सशक्त सीमा वल 42 वी वाहिनी के सहायक उ0नि0 गुरुसेवक सिंह, हेड कॉन्स्टेबल धर्मेन्द्र कुमार तिवारी, आरक्षी सामान्य राजकमल निषाद आरक्षी सामान्य धर्मेन्द्र आदि शामिल रहे। क्षेत्रीय सूत्रो के अनुसार मैनुद्दीन उर्फ खुर्चाली पिछले लगभग दो वर्षों से बनकुरी गांव मे किराये के मकान मे रह कर एक बड़ा गिरोह बनाकर कई थाना क्षेत्रों मे अपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। और पुलिस अनजान बनी हुई थी।
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