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ऋण हेतु 20 जून तक करें आवेदन, इस योजना का इन्हे मिलेगा लाभ

 

ब्यूरो चीफ: गिरवर सिंह

 झांसी: जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, अनुगम  सुनील कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित  पं0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना (पूर्व नाम स्वतः रोजगार योजना) लॉण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना, नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना तथा टेलरिंग शाॅप योजना के अन्तर्गत ऐसे अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता बैंक/निगम के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन  कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के ऋण आवेदन पत्र दिनांक 20 जून 2021 तक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/ जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड 47 टण्डन रोड सीपरी बाजार, पंजाब नेशनल बैंक के सामने झांसी में आमंत्रित किए जाएंगे ।


       योजनाओं में  प0 दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना तथा लॉण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना के अंतर्गत युवक/युवतियों जनपद झांसी का स्थायी निवासी हो तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। आय प्रमाण पत्र (वार्षिक रू 56460 से अधिक ना हो) एवं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष से अधिक ना हो, लाभार्थी का मोबाइल नंबर आवेदन पत्र अवश्य लिखा होना चाहिए।

           नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अंतर्गत युवक/युवतियों जनपद झांसी का स्थायी निवासी हो तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। आय प्रमाण पत्र (वार्षिक रू 56460 से अधिक ना हो) एवं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड अनिवार्य है, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष से अधिक ना हो, योजना की लागत रुपए 78 हजार तक, आवेदक की रजिस्ट्री/ खसरा-खतौनी आवेदक के नाम होना चाहिए, आवेदक के पास पूर्व से दुकान नहीं होनी चाहिए, स्थल का नजरी नक्शा, लाभार्थी का मोबाइल नंबर आवेदन पत्र अवश्य लिखा होना चाहिए।

    टेलरिंग शाॅप योजना के अंतर्गत युवक/युवतियों जनपद झांसी का स्थायी निवासी हो तथा अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो। आय प्रमाण पत्र (वार्षिक रू 56460 से अधिक ना हो) एवं जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज का फोटो, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता संख्या का खाता की पासबुक की छायाप्रति सहित योजना  अन्तर्गत 02 मशीन टाॅप सहित, प्रेस, कैंची आदि जिसमें 10 हजार रुपये का अनुदान एवं 10 हजार रुपये ब्याजमुक्त ऋण होगा। 

 

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