गिरवर सिंह
झांसी:जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र के उपायुक्त सुधीर श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि जनपद के 18-40 वर्ष तक की आयु के हाईस्कूल पास व्यक्तियों को जो स्वरोजगार हेतु उद्योग/सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के इच्छुक है, वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत योजना की बेवसाइट www.diupmsme.upsdc.gov.in पर योजना का चयन करते हुये स्वयं को पंजीकृत कर आनलाइन आवेदन कर सकते है। आवेदक को आवेदन करते समय आयु प्रमाण पत्र, फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र हाईस्कूल या समकक्ष, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व नोटरी द्वारा प्रमाणित घोषणा वत्र की प्रति अपलोड करनी होगी। योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र में रु 25 लाख तक व सेवा क्षेत्र में रु 10 लाख तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है। अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 से 10 प्रतिशत तक स्वयं का अंशदान लगाना होगा तथा परियोजना पर नियमानुसार 25 प्रतिशत अनुदान भी दिया जायेगा। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय दिवस में कार्यालय उपायुक्त जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र झांसी में सम्पर्क कर सकते हैं।
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