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BALRAMPUR:महिला आयोग के सदस्या ने गांव में लगाया चौपाल


अखिलेश्वर तिवारी
जनपद बलरामपुर के विकासखंड सदर क्षेत्र के ग्राम कोइलिहा प्राथमिक विद्यालय में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने चौपाल लगाकर महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी। श्रीमती बंसल ने चौपाल में मौजूद महिलाओं को योजना के संबंध में किसी भी प्रकार के सन्सय होने पर क्षेत्रीय लेखपाल तथा ग्राम प्रधान से संपर्क करने के बाद कही।


उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य सुनीता बंसल ने बताया कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ ऐसे बच्चों को प्राप्त होना है जो कोविड-19 के दौरान आनाथ हो गए हैं । योजना के लिए जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार इसका लाभ जीरो से 18 वर्ष तक के बच्चों को प्राप्त होगा । गाइड लाइन में बताया गया है कि जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो, अथवा माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पहले हो गई थी और दूसरे के मृत्यु कोविड-19 से महामारी के दौरान हो गई हो या जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हो गई थी तथा उनके वैध संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण से महामारी के दौरान हो गई हो, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा । उन्होंने बताया कि 0 से 18 वर्ष की उम्र तक ऐसे सभी बच्चों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता में से आय अर्जित करने वाले अभिभावकों को दिया हो तथा वर्तमान में जीवित माता या पिता सहित परिवार की आय ₹3 लाख प्रति वर्ष से अधिक ना हो ।



क्या है नियम व शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है एक परिवार के सभी जैविक व कानूनी रूप से गोद लिए बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा 1 मार्च 2020 को या उसके बाद उपरोक्त दोनों श्रेणियों में आने वाले बच्चों को योजना का लाभ दिया जाएगा माता पिता माता या पिता की मृत्यु से 2 वर्ष के पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा कोविड-19 से मृत्यु का साक्षी कोविड-19 के लिए एंटीजन या आरटी पीसीआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट ब्लड रिपोर्ट या सिटी स्कैन में कोविड-19 का इन्फेक्शन होना माना जा सकता है रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पोस्ट कोविड-19 के चलते मृत्यु हो सकती है यह मृत्यु भी कोविड-19 जाते ही मानी जाएगी

कैसे करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन के लिए पूर्ण आवेदन पत्र बच्चे व वर्तमान अभिभावक के नवीनतम फोटो के साथ माता पिता दोनों की या जैसी भी स्थित हो का मृत्यु प्रमाण पत्र बच्चे का आयु प्रमाण पत्र परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयोग का उल्लेख हो संबंधित से नितेश शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र आय प्रमाण पत्र जिसमें परिवार की आय 300000 से वार्षिक से अधिक ना हो माता-पिता दोनों की मृत्यु के स्थिति में यह जरूरी नहीं है

योजना के अंतर्गत लाभ की श्रेणियां

जीरो से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के बैध संरक्षक के बैंक खाते में ₹4000 प्रति माह की धनराशि देय होगी, बशर्ते औपचारिक शिक्षा हेतु बच्चे का पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो । ऐसे बच्चे जो पूर्णतया एवं बाल कल्याण समिति विभाग के अंतर्गत संचालित बाल देखभाल संस्थाओं में आवासीय कराए गए हैं, उनको कक्षा से 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश कराया जाएगा ।

11 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की कक्षा 12 तक की निशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में प्रवेश कराया जाएगा तथा विद्यालयों की 3 महीने की अवकाश अवध हेतु बच्चे की देखभाल के लिए प्रतिमाह ₹4000 की दर से ₹12000 की धनराशि प्रतिवर्ष संरक्षक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी ।

प्रदेश सरकार ऐसे सभी बालिकाओं की शादी हेतु 101000 रुपए उपलब्ध कराएगी ।

इस योजना के अंतर्गत आने वाले कक्षा 9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टेबलेट या लैपटॉप की सुविधा एक बार उपलब्ध कराई जाएगी ।

चौपाल के दौरान राज्य महिला आयोग के सदस्य के साथ उप जिलाधिकारी सदर अरुण कुमार गौड़, पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर वरुण मिश्र, जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र व ग्राम प्रधान अभय कुमार, सेक्रेटरी आरती रावत, लेखपाल कृष्ण कुमार व विद्यालय के प्रधानाध्यापक बृजेश द्विवेदी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद थी ।

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