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गोण्डा:जिला कारागार विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

 

बी पी त्रिपाठी

गोंडा 18 सितंबर। जनपद न्यायाधीश मयक कुमार जैन के निर्देश के अनुपालन में जिला कारागार , गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा किया गया । विधिक साक्षरता शिविर में सचिव सिंह द्वारा विचाराधीन बन्दियों के शिकायतों के निराकरण ' के बावत जानकारी देते हुए बताया गया कि जेल में निरूद्ध विचाराधीन बन्दियों के अधिकारों की बात प्रत्येक स्तर पर होती रही है । सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों ने अपने कई निर्णयों में सजायपता और विचाराधीन कैदियों के अधिकारों के बारे में उल्लेख किया है । विचाराधीन कैदी या फिर सजायाफ्ता कैदी के अधिकार जेल में भी बने रहते हैं और कानून के हिसाब से ही उनके अधिकारों पर अंकुश लगाया जा सकता है । 

        आपराधिक विधि के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता , जब तक कि न्यायालय आरोपी को दोषी नहीं मानता। जब भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है तो वह मात्र आरोपी होता है। ऐसे में उसे यह संवैधानिक अधिकार है कि उसे अपने बचाव का मौका मिले। इस सन्दर्भ में संविधान के अनुच्छेद -22 में मूल अधिकार है कि प्रत्येक आरोपी को बचाव का मौका दिया जाए । इसके तहत अदालत का कर्तव्य है कि जब भी कोई आरोपी अदालत में पेश हो तो वह उससे पूछे कि क्या उसे वकील चाहिए ? वकील न होने पर अदालत आरोपी को सरकारी खर्चे से वकील मुहैया कराती है। 

              शिविर में उपस्थित समस्त बन्दियों को कोविड -19 प्रोटोकाल का कड़ाई से अनुपालन करने एवं अनिवार्य रूप से साफ - सफाई व आवश्यक दूरी बनाये रखने हेतु बलाया गया। महिला बैरक के बावत महिला बन्दियों को उनके खान - पान, रहन - सहन एवं शुद्ध पेयजल सम्बन्धित सुविधाओं एवं उनकी उचित सुरक्षा के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया। इस साक्षरता शिविर में सचिव श्री सिंह द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत आगामी 11 दिसंबर, 2021 में दीवानी लघु दाण्डिक बाद , फौजदारी , राजस्व चकबन्दी , बिजली चोरी , 125 गुजारा भत्ता , बैंक वाद , वैवाहिक तथा मोटर दुर्घटना प्रतिकर , उत्तराधिकार प्रमाण पत्र एवं धारा 138 एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित प्रकरणों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने हेतु जानकारी प्रदान की गयी । 

        इस अवसर पर जिला कारागार के जेलर दीपाकर भारती , उप कारापाल विवेक सिंह तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा व अन्य कर्मचारीगण आदि उपस्थित रहे।

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