बी पी त्रिपाठी
गोंडा 28 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन की अध्यक्षता में तथा महन्थ लाल अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, कृष्ण प्रताप सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा एवं अन्य न्यायिक अधिकारियों की उपस्थिति में आज दिनांक-28.10.2021 को सम्पूर्ण भारतवर्ष मंे दिनांक-02.10.2021 से दिनांक-14.11.2021 तक मनाये जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अनुसरण में विधिक सेवा व सहायता गतिविधियों को जन जन तक पंहुचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा में विवाद के वैकल्पिक समाधान केन्द्र (ए0डी0आर0) की प्रक्रियायें व लाभ तथा मध्यस्थता व लोक अदालत विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव श्री सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि ए0डी0आर0 का अर्थ है वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र, जिसके अन्तर्गत विवाद समाधान की वे प्रक्रियाऐं व तकीनीकें आती हैं जो विवाद में उलझे पक्षों को बिना मुकदमें के ही विवाद का समाधान खोजने में सहायता करती हैं।
जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन द्वारा मध्यस्थता व लोक अदालत के लाभ की जानकारी देते हुए बताया गया कि इस प्रक्रिया में विवाद का अविलम्ब व शीघ्र समाधान हो जाता है, समय व खर्चो की बचत होती है।
न्यायालय प्रक्रिया से राहत मिलती है, अत्यधिक सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया होती है, विवाद का हमेशा के लिए प्रभावी एवं सर्वमय समाधान होता है, अनौपचारिक, निजी तथा पूर्णतः गोपनीय प्रक्रिया होती है, सामाजिक सद्भाव कायम रखने में सहायक तथा मध्यस्थ वाले मामले में कोई अपील या कोई संशोधन नही होता है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा हो जाता है तथा मध्यस्थता में विवाद निपटाने पर वादी कोर्ट फीस एक्ट 1870 की धारा 16 के तहत पूरा न्यायालय शुल्क लेने का हकदार होता है।
जागरूकता शिविर में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों द्वारा भी वैकल्पिक विवाद समाधान के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी गयी। इस अवसर पर सिविल बार एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्तागण, वादकारी, समस्त पराविधिक स्वयं सेवकगण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा आदि उपस्थित रहे।
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