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प्रतापगढ़ जनपद सीमा क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू:डीएम

बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को न दें सामान

वेदव्यास त्रिपाठी

प्रतापगढ़। शासन के निर्देशानुसार जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल कोविड के संक्रमण के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने हेतु सम्पूर्ण जनपद सीमा क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक अग्रिम आदेशों तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। 


उन्होने बताया है कि कर्फ्यू के दौरान आवागमन निषिद्ध रहेगा। कर्फ्यू अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों, एम्बुलेन्स आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। 


कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से सम्बन्धित कर्मियों को उनकी आई0डी0 के आधार पर आने-जाने की अनुमति रहेगी। 


बाजारो में ‘‘मास्क नहीं, तो सामान नही’’ के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जायेगा। बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न देंं। शापिंग माल्स/सुपर मार्केट में बिना मास्क के विचरण न किया जाये। 


कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत गांवों एवं शहरी वार्डो में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव किया जाये। शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में बन्द स्थानों में एक समय अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी,सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। 


खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यत,दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध करायेगें। 


सभी आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे कार्यक्रम में कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन भी सुनिश्चित करायें।जनपदों में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिये भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन सुनिश्चित किया जाये, हाईरिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कड़ाई से किया जाये तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्पल लेकर आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट प्रभावी रूप से किया जाय। 


अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियांं के सम्बन्ध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आर0टी0पी0सी0आर0 टेस्ट कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। इन्टीग्रेटेड कोविड कमाण्ड कण्ट्रोल के माध्यम से प्रभावी रूप से टै्रक-टेस्ट-ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही की जाये। 


स्कूल कालेज तथा शिक्षण संस्थान के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक स्कूल/कालेजों में छात्रों में मास्क की अनिवार्यता सोशल डिस्टेसिंग के साथ-साथ सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। 


प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आपस में समन्वय करते हुये रेलवे स्टेशनों एवं उ0प्र0 परिवहन निगम की बस स्टेशनों, परिवहन निगम की सभी बसों व निजी बस आपरेटरों से समन्वय करते हुये निजी/प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करायें। 


जिला मजिस्ट्रेट ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिये गये निर्देशों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेगें, निर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही न बरती जाये।

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