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गोण्डा:विधवा से धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कराने व मारने पीटने के मामले में बड़ी मशक्कत से मुकदमा दर्ज

बी पी त्रिपाठी

गोण्डा: कर्नलगंज तहसील क्षेत्र अन्तर्गत एक विधवा महिला के साथ धोखाधड़ी कर उसकी जमीन का बैनामा कराये जाने एवं मारने पीटने के मामले में काफी प्रयास और जद्दोजहद के पश्चात कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मु०अ०सं०- 0432 भा०द०वि० के धारा 420,323,504,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 



मामला पीड़िता की जमीन का आरोपियों द्वारा एग्रीमेंट के बजाय धोखाधड़ी कर बैनामा कराने एवं प्रश्नगत जमीन पर जबरन अवैध कब्जा करने का प्रयास करते हुए महिला को मारने-पीटने और कपड़े फाड़कर जान-माल की धमकी देने से जुड़ा है। 


इस संबंध में त्रस्त विधवा महिला द्वारा उच्चाधिकारियों के काफी चक्कर काटने के बाद पुलिस ने यह मुकदमा दर्ज किया है।


मामला तहसील एवं कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के ग्राम सकरौरा अहिरन पुरवा से जुड़ा है। उक्त मामले में दर्ज मुकदमे के अनुसार मुन्नी देवी पत्नी स्व० रामसमुझ यादव निवासिनी ग्राम पता उपरोक्त जो कि गरीब,असहाय व विधवा महिला है।


प्रार्थिनी की जमीन को विपक्षी मो०शाहिद उर्फ मस्तान पुत्र मो० सफी निवासी मोहल्ला सदरबाजार कस्बा व थाना कर्नलगंज जनपद गोंडा ने इकरारनामा की जगह बैनामा करवा लिया था। 


जिसका मुकदमा न्यायालय पर विचाराधीन है। प्रार्थिनी ने अपनी जमीन गाटा सं०1789 की जुताई करके राई बो दिया था। विपक्षी मो०शाहिद उर्फ मस्तान अपने साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों को दिनांक 12.11.2021 को शाम 8 बजे लेकर आये और प्रार्थिनी के बोये हुए खेत को पुनः जोत कर गेंहू बोने लगे जिससे प्रार्थिनी ने जाकर मो०शाहिद मस्तान से कहा कि मेरा खेत क्यों जोत रहे हो,यदि मुकदमा फाइनल हो जायेगा तब तुम खेत जोत लेना।


इसी बात पर विपक्षी अपने साथियों के साथ ललकार कर साली मादरचोद को जान से मार दो कहते हुए मुझे लात मूका थप्पड़ से मारा-पीटा वह प्रार्थिनी के कपड़े फाड़ दिया। 


हल्ला गुहार पर मेरे घर वाले व आसपास के लोगों के आ जाने पर गाली गुप्ता और जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए तथा यह धमकी दिए कि तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी। 


मामले में कर्नलगंज कोतवाली पुलिस ने काफी कशमकश के बाद मो०शाहिद उर्फ मस्तान व                                                           अन्य अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मु०अ०सं०- 0432 भा०द०वि० के धारा 420,323,504,506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 


वहीं विधवा महिला का आरोप है कि उपरोक्त संबंधित मामले में स्थानीय थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना समाधान दिवस में 18 नवंबर 2021 को जिलाधिकारी महोदय गोंडा एवं अन्य उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बावजूद मुकदमा ना दर्ज करने पर उसने मजबूर होकर न्यायालय की शरण ली और मा० न्यायालय द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। 


जिसके बावजूद पुलिस ने प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज ना करके अपने सुविधा के अनुसार मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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