विनोद कुमार
प्रतापगढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नीरज कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु जनपद में विभिन्न स्थानों पर कार्य किये जाने हेतु पराविधिक स्वयं सेवकों को नामित किया जाना है।
उन्होने बताया है कि ऐसे व्यक्ति महिला/पुरूष जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर एवं वांछित वर्गो के उत्थान में रूचि रखते है तथा उनके कार्य करना चाहते है, वे आवेदन कर सकते है।
पूर्व में चयनित पराविधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन दे सकते है उन्हें वरीयता प्रदान की जायेगी।
उन्होने बताया है कि पराविधिक स्वयं सेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता विधिक सहायता के लिये पीड़ित एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच सेतु का कार्य, प्राधिकरण के प्रबन्ध कार्यालय एवं विधिक सहायता केन्द्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सौपा जायेगा को करना है।
उन्होने बताया है कि पराविधिक स्वयं सेवकों को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नही है, अतः पदों का आरक्षण नही है परन्तु योजना के अनुरूप सभी वर्गो को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
इस हेतु शैक्षिक योग्यता 10वीं पास है। पराविधिक स्वयं सेवकों के कार्य के लिये कोई वेतन, परिश्रमिक या मजदूरी समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा तय किये मानदेय के अलावा नही होता है।
आवेदक अपने कार्य करने की रूचि जिला स्तर, तहसील स्तर या ग्राम स्तर पर कार्य करने की इच्छा या वरीयता दर्शाये।
उन्होने बताया है कि पराविधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदक भारत का नागरिक हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, अच्छा चरित्र का हो तथा समाज सेवा में रूचि रखता हो।
आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपने शैक्षिक एवं अन्य योग्यता का प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगाकर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ के कार्यालय में हाथो हाथ या पंजीकृत डाक से दिनांक 23 अप्रैल तक भेज सकते है।
पराविधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतापगढ़ से प्राप्त कर सकते है।
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