आरके गिरी
गोण्डा: पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में गैंगस्टर एक्ट तथा ड्रग माफिया के आरोपी की अपराध द्वारा अर्जित की गई।
13 लाख 73 हजार की संपत्ति तथा शराब माफिया की 65 लाख की अवैध संपत्ति कुर्क किया गया है।
जिले की मनकापुर पुलिस ने ऑपरेशन गैंगस्टर के तहत कोतवाली देहात के गांव मल्हारी निवासी राम प्रकाश वर्मा पुत्र अनंतराम निवासी की 13 लाख 73 हजार अवैध संपत्ति क्षेत्राधिकारी मनकापुर व प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में मुनादी कर कुर्क की गई।
उनके विरुद्ध मनकापुर थाने में उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत पूर्व में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी को लेकर मलारी स्थित भूमि जिसकी अनुमानित कीमत तेरह लाख 75 हजार है। उसे कुर्क किया गया है।
पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। ड्रग माफिया के साथ-साथ कोतवाली नगर के रानी बाजार मकार्थीगंज निवासी शराब माफिया संजय जायसवाल के विरुद्ध कोतवाली मनकापुर में उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सरकार बनाम संजय जयसवाल कि मुकदमा में संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए थे। उसी के क्रम में क्षेत्राधिकारी मनिकापुर के नेतृत्व में इमलिया गुरदयाल स्थित दो मंजिला इमारत जो अपराध के द्वारा अर्जित की गई थी। उसे तहसीलदार की मौजूदगी में कुर्क किया गया है।
जिसकी अनुमानित कीमत 65 लाख के करीब है। क्षेत्राधिकारी मनकापुर संजय तलवार ने बताया मनकापुर कोतवाली में दर्ज 2 मुकदमों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया था।
यह दोनों ड्रग व शराब माफिया हैं। इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के तहत पूर्व में मनकापुर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
उसी मुकदमें के अनुक्रम में एक जमीन तो दूसरे का दो मंजिली इमारत कुर्क की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी रहेगा।
अब अपराधी किसी भी कीमत पर बक्से नहीं जाएंगे। उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा रही है।
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