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देवा क्षेत्र के भ्रामक मॉब लिंचिंग की घटना का बाराबंकी पुलिस ने किया खुलाशा





आलोक बर्नवाल
बाराबंकी। हाल फिलहाल भीड़ द्वारा मारने पीटने का सिलसिला देश बढ़ गया है। जिससे किसी भी घटना का मॉब लिंचिंग से जोड़ दिया जा रहा है। इसी क्रम में थाना देवा में भी एक घटना को मॉब लिंचिंग का स्वरूप दिया जा रहा था जिसे पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के द्वारा घटना का शीघ्रता से खुलाशा कर इस घटना का पटाक्षेप किया गया।
बताते चलें कि थाना देवा क्षेत्र के निवासी सुजीत कुमार दिनांक 17/18 जुलाई 2019 की रात्रि में नशे की हालत में कुत्तों के द्वारा दौडाने पर ग्राम राघवपुरवा मजरे छिंदवाही के एक घर में घुस गये थे, वहां के लोगों ने चोर समझ कर मारा-पीटा तथा चल रहे जनरेटर के गर्म भाग से सुजीत कुमार के शरीर को जलाने का प्रयास किया गया था जिससे उनका शरीर जगह-जगह झुलस गया था। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना देवा पर उनकी पत्नी श्रीमती पूनम द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2019 को समय 18:21 बजे एक लिखित तहरीर देकर श्रवण कुमार यादव पुत्र देशराज यादव,  उमेश कुमार यादव पुत्र रामलखन व दो अज्ञात व्यक्ति निवासीगण ग्राम राघवपुरवा मजरे छिंदवाही थाना देवा जनपद बाराबंकी के विरुद्ध मु0अ0सं0 287/19 धारा 307/323/504 भा0द0वि0 व धारा 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा विवेचना क्षेत्राधिकारी नगर सुशील कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। मुकदमें की विवेचना से अब तक दो नामजद अभियुक्त के अतिरिक्त 04 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आये। जिनका नाम देशराज यादव पुत्र स्व0 रामसेवक,  दिलजानी पत्नी देशराज यादव, राजू पुत्र बैजनाथ यादव तथा एवं छोटू पुत्र सुन्दर निवासीगण राघवपुरवा मजरे छिंदवाही थाना देवा जनपद बाराबंकी है। मुकदमें में अब तक नामजद अभियुक्तगण श्रवण कुमार यादव, उमेश कुमार यादव व प्रकाश में आये अभियुक्तगण देशराज यादव, दिलजानी तथा राजू की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जबकि एक अभियुक्त छोटू पुत्र सुन्दर की गिरफ्तारी शेष है। दिनांक 22 जुलाई 2019 को ज्ञात हुआ है कि मजरूब सुजीत गौतम की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 भादवि0 की बढोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी

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