अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर में 10 मार्च को होली त्यौहार के दिन सभी प्रकार की शराब, स्प्रिट तथा भांग की दुकाने बंद रहेंगी । जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।
जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि होली के त्योहार की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था बनाये रखनें के उद्देश्य से जनपद की आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, वीयर, माॅडल शाप, भांग एवं स्प्रिट की थोक व फुटकर दुकानों को बन्द रखा जाना आवश्यक एवं औचित्यपूर्ण है। जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखनें के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 9 मार्च को रात्रि 9 बजे से 10 तक जनपद की आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, वीयर, माॅडल शाप, भांग एवं स्प्रिट की थोक व फुटकर दुकानों को बन्द रखने का आदेश दिया है । जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है, कि बंदी के दौरान किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति दुकान संचालन कर्ताओं को देय नहीं होगी। उन्होंने आदेश को कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है।
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