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ऑनलाइन आवेदनों का निस्तारण ना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ डीएम ने उठाए सख्त कदम


अखिलेश्वर तिवारी 
बलरामपुर ।। जनपद बलरामपुर विभिन्न विभागों में आनलाइन लम्बित आवदेनों का समय सीमा के भीतर निस्तारण न करने पर संबंधित अधिकारियों का अग्रिम आदेश तक एक दिन का वेतन रोक दिया गया है । वेतन रोके जाने वाले अधिकारियों में तीनों तहसीलों के उप जिला अधिकारी वाह तहसीलदार सहित कई अधिकारी शामिल हैं ।

                          
जिलाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि आनलाइन माध्यमों से प्राप्त हो रहे विभिन्न आवेदन  आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग प्रमाण पत्रों को समयबद्ध निर्गत किए जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का समय से निस्तारण करना मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। जिला अधिकारी द्वारा 15 जून को समय सीमा के अन्दर लम्बित तथा समय सीमा के उपरान्त लम्बित आवेदनों की समीक्षा की गई थी जिसमें यह पाया कि 752 आवदेन निस्तारण हेतु लम्बित है जिनके निस्तारण मे संबन्धित अधिकारी द्वारा विशेष रुचि नहीं ली जा रही है।

 समीक्षा के दौरान पाया गया की समय सीमा के पश्चात् लम्बित आवेदनों में  उप जिलाधिकारी, बलरामपुर 82 निवास प्रमाण पत्र, उप जिलाधिकारी उतरौला 42 निवास प्रमाण पत्र, उप जिलाधिकारी तुलसीपुर 44 निवास प्रमाण पत्र, तहसीलदार, बलरामपुर 12 जाति एवं 44 आय प्रमाण पत्र, तहसीलदार उतरौला 14 जाति एवं 87 आय प्रमाण पत्र, तहसीलदार तुलसीपुर 34 आय, व 8 जाति प्रमाणपत्र, सहायक विकास अधिकारी, गैंसड़ी 25 जन्म प्रमाण पत्र एवं 35 मृत्यु प्रमाण पत्र, सहायक विकास अधिकारी, तुलसीपुर 44 जन्म प्रमाण पत्र एवं 63 मृत्यु प्रमाण पत्र, सहायक विकास अधिकारी, बलरामपुर 31 जन्म प्रमाण पत्र एवं 49 मृत्यु प्रमाण पत्र, सहायक विकास अधिकारी, हर्रैया-सतघरवा 25 मृत्यु प्रमाण पत्र, सहायक विकास अधिकारी, रेहरा बाजार 14 कुटुम्ब रजिस्टर की नकल, मुख्य चिकित्साधिकारी, बलरामपुर 45 दिव्यांग प्रमाण पत्र लम्बित पाये गये जिनका 15 जून का एक दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक रोका जाता है । जिलाधिकारी ने भी निर्देश दिया है कि समय सीमा के पश्चात् 10 एवं 10 से अधिक लम्बित आवेदन किन परिस्थितियों में निस्तारण हेतु शेष रह गये है कारण सहित अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी। 

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