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आयुध अधिनियम - 1959 के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना


वेद व्यास त्रिपाठी

The Arms (Amendment) Act 2019 No 48 of 2019 द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 के विभिन्न उपबन्धों को संशोधित किया गया है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा - 1 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संशोधन को 14.12.2019 से लागू किया गया है।



अवगत कराना है कि शस्त्र अधिनियम - 1959 में किये गये संशोधन के माध्यम से आग्नेयास्त्र रखने की संख्या को 03 से घटाकर 02 किया गया है। शस्त्र लाइसेन्स की वैधता को 03 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष किया गया है। 



कतिपय धाराओं के दण्ड में वृद्धि की गयी है तथा आयुध अधिनियम के अन्तर्गत कतिपय नये अपराध परिभाषित किये गये हैं, जिसमेंः



01.    पुलिस / सशस्त्र बलों के हथियार के छीनने को नये अपराध के रूप में परिभाषित करते हुये 10 वर्ष के कारावास से दण्डनीय बनाया गया है,



02.    हर्ष फायरिंग पर नियंत्रण करने के लिये हर्ष फायरिंग को परिभाषित करते हुये नये अपराध को सृजित किया गया है, जिसे 02 वर्ष सजा एवं 01 लाख रूपये जुर्माने से दण्डनीय बनाया गया है,



03.   अवैध शस्त्र के परिवहन / वितरण से जुड़े आर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट द्वारा किये जा रहे कार्यों को पृथक अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है तथा आर्गनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को अधिनियम में परिभाषित किया गया है।

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