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जनपदों में मिट्टी तेल वितरण हेतू शासन से आया आदेश


■ मई में आवंटन उठाना किया सुनिश्चित

आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। केंद्र सरकार के द्वारा लॉक डाउन 2 की घोषणा के बाद सभी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत केंद्र की सरकार नही होने दे रही है। सभी मूलभूत आवश्यकताओं को उसके पात्र व्यक्ति को पहुंचाने में राज्य सरकार भी तत्पर है। जिससे आम गरीब जनमानस के लिए मिट्टी तेल वितरण के लिए जिलावार आवंटन सुनिश्चित किया गया है।
बताते चलें कि भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल  नई दिल्ली के पत्र संख्या डी-11011/05/2018-1 दिनांक 16/4/2020 द्वारा वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के माह अप्रैल, मई व जून 2020 के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के लिए मिट्टी तेल का आवंटन उपलब्ध करवाया गया है। इस आदेश का शासन सभी जिलाधिकारी व राज्य स्तरीय समन्वयक भारतीय तेल निगम को शासन के आदेश को भेजा गया है। जिसमे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत दो प्रकार के लाभान्वित परिवार है जो पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्डधारकों को मिट्टी के तेल के आवंटन हेतू शासन ने नियम निर्धारित कर दिया है। इसमे एलपीजी गैस व विद्युत कनेक्शन धारक को मिट्टी तेल का आवंटन न करने का आदेश निर्गत है। वैसे सभी पात्रों को जिनमे पात्र गृहस्थी को एक लीटर एवं अंत्योदय कार्डधारकों को तीन लीटर प्रति कार्ड मिट्टी का तेल देने का शासनादेश जारी हुआ है। जिसमे समस्त उठान, वितरण के पश्चात बचे हुए तेल का लेखा जोखा जिलाधिकारी स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा। इसका वितरण सत्यापन खाद्यान्न वितरण की भांति ही किया जाएगा। जिसकी सूचना जिम्मेदार द्वारा शासन को दी जाएगी। ताकि किसी भी प्रकार की धांधली की आशंका न रहे। इस शासनादेश में सभी को निर्देशित किया गया है कि अप्रैल, मई के मिट्टी तेल आवंटन को एक समय अंतर्गत मई 2020 उठाना सुनिश्चित किया जाए। समस्त जिलाधिकारी को इसके लिए शासनादेश जारी किया गया है। जिससे किसी भी तरह से आमजनमानस को कोई भी दिक्कत न हो। शासन के आदेश का अनुपालन करना सभी जिम्मेदारो का दायित्व है।

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