सुलतानपुर। सगे चाचा पर धारदार हथियार से प्राण घातक हमला करने के मामले में सत्र न्यायाधीश,स्पेशल जज इसी एक्ट न्यायाधीश नासिर अहमद ने आरोपी भतीजे को दोषी करार दिया है। जिसे पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं आठ हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के दुलापुर खुर्द मजरे मनियापुर गांव का है। जहां के रहने वाले रामनायक पांडेय पर 06 नम्बर 2010 को पट्टीदारी की रंजिश के चलते उनके भतीजे कृष्ण गोपाल पांडेय ने धारदार हथियार से प्राण घातक हमला किया। शोर-शराबा सुनकर रामनायक की पत्नी पहुंची तो आरोपी ने उस पर भी हमला किया। गांव के लोग आवाज सुनकर दौड़े तो वह भाग खड़ा हुआ। इस घटना के सम्बंध में चोटहिल रामनायक के दामाद सदानंद तिवारी निवासी पूरे बेलौरिन का पुरवा मजरे गौरीपुर ने मुकदमा दर्ज कराया। मामले का विचारण स्पेशल जज इसी एक्ट/सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में चल रहा था। जिस पर सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता तारकेश्वर सिंह ने पांच गवाहां एवं अन्य साक्ष्यों को पेश किया वही बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्यों को पेश किया। तत्पश्चात अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं आठ हजार जुर्मने की सजा सुनाई है।
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