आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को 13 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मुकदमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराने का निर्देश दिया है।
पुलिस, विकास , राजस्व, स्टाम्प, श्रम, विद्युत, बेसिक शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज, आपूर्ति, परिवहन, वाणिज्यकर, मनोरंजन, बाट माप, एल0आई0सी0, नगर निकाय, चकबन्दी विभाग के अधिकारियों को भेजे गये। पत्र में उन्होने कहा कि लोक अदालत का आयोजन मुख्यालय के साथ ही तीनों तहसील में किया जाएगा।
उन्होने निर्देश दिया है कि अपने विभाग के अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित करें तथा दोनेा पक्ष को बुलाकर आपसी सहमति से मुकदमें का निस्तारण करायें। जिलाधिकारी ने विभागों से चिन्हित वादो की सूचना भी मांगा है।
उन्होनें कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में भरण-पोषण, वैवाहिक मामले, वन अधिनियम, किरायेदारी, पुलिस अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य गृहकर, जलकर,राशन कार्ड, बी0पी0एल0 कार्ड, जाति, आय, प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज, मेड़बन्दी सम्बधी मामलें आपसी सुलह समझौते से निस्तारित किये जा सकते है।
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