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महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित रिपोर्ट का जिला प्रोबेशन अधिकारी ने मांगा ब्यौरा


अखिलेश्वर तिवारी 
बलरामपुर ।। जनपद के विभिन्न विभागों में कार्यरत  महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने हेतु आन्तरिक परिवाद समिति के गठन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा है ।

                   
 जिला प्रोबेशन अधिकारी मोहम्मद मुश्फिकीन ने जनपद बलरामपुर के समस्त कार्यालयाध्क्ष नियोजकों से अनुरोध किया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को प्रतिषेध करने हेतु ‘‘महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013’’ की धारा-4 के अन्तर्गत ऐसे स्थापनों व कार्यालयों, जहां पर 10 या अधिक कार्मिक कार्यरत है, मे आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया जाना है, तथा इसकी सूचना शीघ्र ही उपलब्ध करायें। उन्होंने बताया कि गठित आन्तरिक परिवाद समिति में कम से कम आधे सदस्य महिलायें होगी। समति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन की तारीख से 03 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो नियोजक/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जायेगी। 

अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर को जिलाधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा दिनांक 21 मई, 2019 को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत स्थनीय परिवाद समिति का गठन किया गया है, जिसकी अधिकारिता संपूर्ण जनपद बलरामपुर में है। स्थनीय परिवाद समिति ऐसे कार्यालयों से शिकायतें ग्रहण करेंगी जहां 10 से कम कार्मिक कार्यरत है या शिकायत स्वयं कार्यालयाध्यक्ष नियोजक के विरुद्ध है। तहसील क्षेत्र से शिकायतें 07 दिवस के अन्दर स्थानीय परिवाद समिति को अग्रसारित करने के लिए संबन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। 

स्थानीय परिवाद समिति का कार्यालय कमरा नम्बर, 105 विकास भवन, बलरामपुर में अवस्थित है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, बलरामपुर मोहम्मद मुश्फिकीन ने जनपद बलरामपुर के समस्त कार्यालयाध्क्ष नियोजक से अनुरोध किया है कि यदि आपके कार्यालय में 10 या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत है तो ऐसी दशा में अपने कार्यालय में धारा-4 के प्राविधानों के अन्तर्गत आन्तरिक परिवाद समिति का गठन कर दिये गये प्रारूप पर सूचना शीर्ष प्राथकिता के आधार पर आज ही जिला प्रोबेशन कार्यालय में जमा कर दें।

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