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पेंशन के लिए आधार प्रमाणीकरण जरूरी,इन बातों का रखे ध्यान:डीपीओ

गोण्डा: जिला प्रोवेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया है कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन का लाभ लेने के लिए अब पोर्टल पर लाभार्थी को अपना आधार व मोबाइल नम्बर लिंक कराना आवश्यक कर दिया गया है।


 जिसके लिए लाभार्थी द्वारा स्वयं किसी भी लोकवाणी अथवा साइबर कैफे के माध्यम से एसएसपीवाई.-यूपी पोर्टल पर जाकर वेबसाइट पर अपना आधार कार्ड व मोबाइल नम्बर दर्ज करा सकते हैं। 

            

यह जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि लाभार्थी को सर्वप्रथम वेबसाइट पर दिये गये विकल्प ‘‘पुराने आवेदक पोर्टल पर अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड करते हुए स्वयं अपने आधार को ऑनलाइन सत्यापित करे’’ के द्वारा ओटीपी के माध्यम से मोबाइल नम्बर रजिस्टर्ड करना होगा। 


उसके बाद ‘आवेदक लागिन’ विकल्प में जाकर रजिस्ट्रेशन संख्या व मोबाइल नम्बर दर्ज करते हुए ओटीपी प्राप्त करें, तदोपरान्त ओटीपी सबमिट करें। 


लागिन हो जाने के बाद यहां उपलब्ध तीसरे विकल्प ‘आधार अंथनटिकेशन’ पर क्लिक कर अपना आधार दर्ज करते हुए सबमिट करें। 


उन्होंने बताया कि ‘आधार अंथनटिकेशन’ करते समय यह ध्यान रखना होगा कि लाभार्थी का पेंशन पोर्टल पर पूर्व से दर्ज नाम (स्पेलिंग सहित) व लिंग आधार कार्ड से भिन्न न हो। श्री सोनी ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन व दिव्यांग पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण में भी उक्त प्रक्रिया ही है, जिसके माध्यम से वे भी अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं।


आवश्यकतानुसार बदल सकते हैं नाम व लिंग


 जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि निराश्रित महिला पेंशन पोर्टल पर लाभार्थी द्वारा लागिन के उपरान्त सबसे पहले नाम व लिंग बदलने का विकल्प खुलता है। 

          

यहां यह जरूरी है कि लाभार्थी यह पुष्टि कर लें कि उनका नाम व लिंग आधार कार्ड से भिन्न है या नहीं। यदि नाम व लिंग में भिन्नता है, तभी उक्त विकल्प पर अपना आधार कार्ड का नाम व लिंग दर्ज कर सबमिट करें। 


यदि कोई भिन्नता नहीं है, तो सीधे ‘आधार अंथनटिकेशन’ पर क्लिक कर आधार नम्बर दर्ज प्रमाणीकरण किया जाय।

             

श्री सोनी ने बताया कि नाम व लिंग में भिन्नता होने पर लाभार्थी द्वारा किये गये बदलाव का अनुरोध जिला प्रोबेशन अधिकारी को प्राप्त होता है। 


उक्त अनुरोध को प्रतिदिन कार्यालय द्वारा मिलान करते हुए वेरीफाई किया जाता है, जब तक कार्यालय से वेरीफाई नहीं हो जाता, तब तक लाभार्थी द्वारा आधार प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकेगा।

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