गोंडा: गोंडा में बिना परमिट के सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया। डीएम के निर्देश पर वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार नामजद लोगों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
क्या है मामला:
यह घटना मनकापुर तहसील के ब्लाक छपिया के गांव बरूआ कम्बरपुर में हुई, जहां 35 सागौन के पेड़ों को बिना परमिट के काट दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोंडा दौरे से एक दिन पहले हुई इस घटना की जानकारी डीएम तक पहुंचते ही उन्होंने वन विभाग को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कार्रवाई:
डीएफओ पंकज शुक्ला ने रेंजर सादुल्लाह नगर को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और वन रक्षक सुधीर श्रीवास्तव की तहरीर पर भाष्कर तिवारी, प्रभाकर तिवारी, सुन्न सिंह और वीरेन्द्र पांडेय के खिलाफ छपिया थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया।
विवाद:
आरोप है कि वन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से अवैध कटाई हो रही थी। जब मामला जिला स्तरीय अधिकारियों तक पहुंच गया तो एफआईआर दर्ज कराने की मजबूरी हुई। वन विभाग पर यह भी आरोप है कि जब तक रसूखदार ठेकेदार अवैध कटान की लकड़ी लादकर नहीं ले गया, तब तक कोई भी वनकर्मी या पुलिसकर्मी कटान वाले स्थान पर नहीं पहुंचा।
बोले एसडीएम:
एसडीएम जसवंत राव ने बताया कि सूचना मिलने पर रेंजर सादुल्लाह नगर को फोन करके हिदायत दी गई है कि बिना परमिट के क्षेत्र में एक भी पेड़ नहीं कटने चाहिए। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए
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