सुनील उपाध्याय
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत त्रिपाठी ने रंजिश में हुई हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय ने अदालत में कहा कि दुबौलिया थाना क्षेत्र के बडोसर गांव में रमेश सिंह व रामचरित्र सिंह के बीच जमीन को लेकर रंजिश चल रही है। दीवानी अदालत में कई मुकदमें विचाराधीन है। 17 मार्च 2018 को रमेश सिंह का लड़का भाग्य प्रताप सिंह अपने भाई देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ चिलमा बाजार बैंक में कुछ जरूरी काम से गया था। दिन में 11.15 बजे लौटते समय चार पहिया वाहन में सवार होकर रामचरित्र सिंह व राम नारायण सिंह आए और देवेंद्र सिंह को पकड़ लिया। रामचरित्र सिंह ने नजदीक से गोली मार दी। घायल देवेंद्र को जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से दुश्मनी बस फंसाने की बात कही गई। लेकिन अभियोजन पक्ष की दलीलों को बचाव पक्ष गलत साबित नहीं कर पाया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों को हत्या को दोषी मानते हुए दंडित किया।
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