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Sant kabir nagar प्रधानमन्‍त्री मातृ वन्‍दना योजना में जनपद प्रदेश में 14वें स्‍थान पर



32,990 महिलाओं को मिला योजना का लाभ, 90 प्रतिशत लक्ष्‍य की प्राप्ति
महिलाओं को योजना का लाभ दिलाने में बघौली ब्‍लाक क्षेत्र सबसे आगे

आलोक बर्नवाल

सन्तकबीरनगर। पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को प्रधानमन्‍त्री मातृ वन्‍दना योजना का लाभ दिलाने में जिले को पूरे प्रदेश में 14 वां स्‍थान मिला है । अब तक जिले में 32990 महिलाओं को योजना से आच्‍छादित किया जा चुका है। महिलाओं को लाभ दिलाने के मामले में बघौली ब्‍लाक सबसे आगे है। सभी आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र की महिलाओं को प्रधानमन्‍त्री मातृ वन्‍दना योजना का लाभ दिलाने के लिए तत्‍पर रहती हैं ।

अपर मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी डॉ मोहन झा ने बताया कि प्रधानमन्‍त्री मातृ वन्‍दना योजना जनवरी 2017 में प्रारम्‍भ की गई थी। उस समय से लेकर अभी तक 32990 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है । जिले को प्रदेश में 14 वां स्‍थान प्राप्‍त हुआ है। इस दौरान 90.39 प्रतिशत लक्ष्‍य की प्राप्ति हुई है। बघौली ब्‍लाक क्षेत्र में कुल 4107 महिलाओं को लाभ दिलाने का लक्ष्‍य था, जबकि 4606 महिलाओं को इसका लाभ दिलाया जा चुका है। इन्‍हें तृतीय किस्‍त प्रदान की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मातृ वन्‍दना योजना की जिला समन्‍वयक सुमन शुक्‍ला बताती हैं कि हमारी सभी स्‍वास्‍थ्‍य इकाइयों पर बेहतर कार्य हो रहा है। हम टॉप टेन में आना चाहते हैं, जिसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है।

किसे मिलेगा प्रधानमंत्री मातृ योजना का लाभ

पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मानी गई हैं। योजना का लाभ पाने के लिए जरूरी है कि महिला की उम्र 19 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी को इसके लाभ से वंचित रहना होगा। सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तों में वेतन सहित मातृत्व अवकाश जैसे लाभ पहले से ही जुड़े होते हैं जबकि प्राइवेट संस्थान में काम करने वाली महिला अगर किसी अन्य कानून के तहत मातृत्व लाभ की सुविधा प्राप्त कर रही है तो वह भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है। साथ ही साथ किसी अन्य योजना का लाभ ले रही या फिर इसी योजना के तहत लाभ ले चुकीं महिलाओं को भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से वंचित रहना पड़ सकता है।

तीन किस्तो में मिलती है मदद राशि

पहली क़िस्त– यह किस्त 1000 की होती है जो कि गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण के समय प्रदान की जाती है।

दूसरी क़िस्त– इस किस्त को गर्भावस्था के 6 महीने बाद और प्रसव के पहले दिया जाता है। दूसरी किस्त में लाभार्थी को 2000 मिलते हैं।

तीसरी क़िस्त– तीसरी किस्त बच्चे के जन्म और उसके पंजीकरण तथा टीकाकरण के प्रथम चक्र पूरा होने पर मिलती है। इसके तहत लाभार्थी को 2000 दिए जाते हैं।

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