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Sant kabir nagar 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं खरीद है प्रस्तावित– अपर जिलाधिकारी


आलोक कुमार बर्नवाल
सन्तकबीरनगर। अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि आगामी रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूॅ खरीद की अवधि दिनांक 1 अप्रैल से 15 जून 2021 तक प्रस्तावित है जिसके लिए कृषकों द्वारा खाद्य विभाग के पोर्टल www.fcs.up.gov.in पर पंजीयन किया जाना है। गेहॅू का समर्थन मूल्य रू0 1975/प्रति कुन्तल निर्धारित है। दिनांक 01 मार्च 2021 से पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ है। पंजीकरण हेतु कृषकों द्वारा निम्न प्रक्रिया अपनायी जानी है। किसान द्वारा स्वयं अथवा उसके परिवार के किसी नामित सदस्य द्वारा क्रय केन्द्र पर गेहूॅ विक्रय किया जा सकता है। पंजीकरण प्रपत्र में कृषक तथा उसके परिवार के एक नामित सदस्य का आधार नम्बर फीड करने की व्यवस्था व इस आधार नम्बर की पंजीकरण के समय ही सीडिंग करायी जा रही है। आधार नम्बर गलत होने की दशा में किसान अपना पंजीकरण लाॅक नही कर सकता है। किसान एक बार स्वयं पंजीकरण कर सकता है और इसके अतिरिक्त किसान के नामिनी के तौर पर परिवार के सदस्य के रूप में भी एक बार पंजीकरण कराया जा सकेगा। पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के सदस्य के रूप में किसान के साथ सम्बंध चयन करने का विकल्प ड्रापडाउन मैन्यू में दिया गया है। पंजीकरण प्रपत्र में एक कृषक द्वारा सीलिंग एक्ट में अनुमन्य अधिकतम भूमि जोडने की सीमा 12.5 एकड़ की गयी है। इससे अधिक होने पर जिला खरीद अधिकारी के लाॅगिन पर डी0एस0सी0 से लाॅक कर सत्यापन किया जाएगा। उप जिलाधिकारी द्वारा नाम सत्यापन/चकबन्दी ग्राम अन्तर्गत/हिस्सेदारी/बटाईदार/100 कु0 से अधिक मात्रा का पंजीकरण सत्यापन डी0एस0सी0 द्वारा लाॅक किया जाएगा। खाद्य विभाग के वेस साइट का भूलेख से लिंकेज कराया गया है। पंजीकरण प्रपत्र में भूमि विवरण जोड़ने के विकल्प में भूलेख पोर्टल से केवल उन्ही भूमि का जोड़ा जा सकेगा जो कृषि योग्य होगीं एवं जिसमें राजस्व संहिता के प्राविधानों के तहत खेती करने के लिए अधिकृत है। जो कृषक खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीद हेतु पंजीकरण करा चुके है उन्हें गेहूॅ विक्रय हेतु पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नही है, आवश्यक संशोधन कर पुनः लाॅक कराना होगा। किसान के मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया को लाॅक कर पूर्ण किया जायेगा। किसान का मोबाइल नम्बर, बैंक खाता संख्या, आधार नम्बर यूनिक रखा गया है अतः उक्त तीनों नम्बरों से केबल एक बार ही पंजीकरण किया जा सकेगा। किसान के पंजीकरण के प्रपत्र में ही पावती का विकल्प दिया गया है। किसान द्वारा केन्द्र पर गेहॅू विक्रय करने के पश्चात केन्द्र प्रभारी द्वारा पंजीकरण प्रपत्र मे उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर पावती दी जाएगी।

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