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बलात्कार के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा

 


एस के शुक्ला

प्रतापगढ़।अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बलात्कार के आरोप में दोषी पाते हुए बृजेश कुमार पुत्र रघुनाथ निवासी रतनमई थाना कंधई को दस वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार रूपया अर्थदंड से दण्डित किया। 


अर्थदंड की राशि अंकन बीस हजार रूपया पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आधार की पूर्ति तथा उसके पुर्नवास हेतु प्रदत्त किया जाय। 


राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व प्रदीप कुमार पांडेय ने किया। 


पीड़िता ने 22 जनवरी 2011 को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया कि आज समय साढ़े नौ बजे जब वह अरहर के खेत में शौच करने गई थी तभी उसका पट्टीदार बृजेश कुमार खेत में आया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया,और धमकी दी की कही किसी से कहोगी तो जान से मार देंगे। 


पुलिस ने घटना की जांच के बाद न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था।


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