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खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए अब लेना होगा FSSAI FOSTAC का प्रमाणपत्र,खाद्य पदार्थों के निर्माताओं और विक्रेताओं का शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन

वेद व्यास त्रिपाठी

प्रतापगढ़ भारत सरकार के आदेशानुसार, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवम प्रमाणन (FSSAI FOSTAC) कार्यक्रम के तहत नामित संस्था भारतीय प्रौद्योगिकी एवं उद्यमी विकास संस्थान द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में खाद्य पदार्थों से सम्बंधित सभी दुकानों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया है।


इस कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी एवं उद्यमी विकास संस्थान,के प्रतापगढ़ जिला कार्यक्रम संयोजक  शिव शंकर त्रिपाठी ने बताया कि प्रतापगढ़ से सभी खाद्य विक्रेता जैसे - दूध, फल, सब्जी, तेल, जनरल स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फास्ट फूड कॉर्नर, कैटरिंग, पैकेज्ड वॉटर, मांस और मछली, बेकरी आदि के दुकानदारों अथवा व्यवसाईयों को इस प्रशिक्षण में शामिल होकर प्रमाण पत्र लेना आवश्यक हो गया है।



 इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने के लिए भारतीय प्रद्योगिकी एवम उद्यमी विकास संस्थान, प्रतापगढ़  जिले के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की देखरेख में जनपद की हर छोटी -बड़ी बाजारों में कैम्प लगाकर व दुकानदारों से सम्पर्क करके उनको जागरूक करने का काम शुरू किया है ।


क्योंकि सरकार के आदेशानुसार अब कोई भी खाद्य विक्रेता या निर्माता बिना इस सार्टिफिकेट के खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं कर पाएगा, यदि ऐसा करते हुए कोई भी खाद्य व्यापारी पाया जाता है तो उसके ऊपर आर्थिक दण्ड अथवा कारावास या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।


इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए सभी दुकानदारों को अपना आवेदन फॉर्म भरकर ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके लिए एक निर्धारित शुल्क की रशीद भी संस्था की तरफ़ से फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जायेगी।


प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले दुकानदारों को FSSAI द्वारा ज़ारी एक प्रमाण पत्र दिया जिसकी वैधता दो वर्ष होगी। 


भारत सरकार की मंशानुसार जल्द से जल्द सभी खाद्य विक्रेता इस प्रमाणपत्र को प्राप्त कर एक प्रशिक्षित तथा प्रमाणिक खाद्य विक्रेता बनें।

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