Type Here to Get Search Results !

Bottom Ad

मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने हेतु राजनैतिक दलों के साथ बैठक सम्पन्न



स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने हेतु राजनैतिक दल मतदाताओं को करें जागरूक:डीएम

 विनोद कुमार

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के साथ बैठक की गयी। 


बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किये जाने की कार्यवाही 01 अगस्त से प्रारम्भ की जा रही है। 


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के उप नियम-26 बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जायेगा। 


फार्म-6बी आनलाइन एनवीएसपी डाट इन पर उपलब्ध रहेगा। उन्होने बताया है कि स्व प्रमाणन के साथ सम्बन्धित मतदाता मतदाता पोर्टल/एप पर आनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथायूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। 


स्व प्रमाणीकरण के बिना मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी आनलाइन जमा किया जायेगा।


उन्होने बताया है कि आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु अगस्त माह में 02 तिथिया यथा 07 अगस्त एवं 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन के लिये निर्धारित किया गया है।


 यह कैम्प जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर किया जायेगा जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेबल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते है। 


मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस में अपमार्जित नही किया जायेगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है। 


किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन इत्यादि के सम्बन्धित फार्म को परिवर्तित किया गया है। 


परिवर्तित फार्मो में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन/निर्वाचन नामावली में संशोधन/मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन/दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 है। 


आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां यथा 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।


बैठक में जिलाधिकारी ने राजनैतिक दलों से कहा कि मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्रीकरण का अभियान चलाया जाना है जिसके लिये फार्म-6बी मतदाता द्वारा भरा जायेगा जिसमें आधार नम्बर की जानकारी दी जायेगी। 


किसी भी मतदाता से आधार कार्ड की छायाप्रति नही ली जायेगी। इसके लिये बीएलओ 01 अगस्त 2022 को कैम्प लगाकर मतदाताओं से सम्पर्क करेगें। 


यदि कोई मतदाता आनलाइन फार्म भरना चाहता है तो कर सकता है। जिलाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आधार एकत्रीकरण किये जाने का उद्देश्य मतदाता सूची को निर्विवाद एवं त्रुटिरहित बनाया जाना है, अपने स्तर से मतदाताओं को जागरूक करें। 


आगामी दिवसों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का भी कार्य प्रारम्भ किया जायेगा जिसमें मतदाता सूची में नाम संशोधन, बूथ परिवर्तन, मतदान केन्द्र परिवर्तन आदि से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान करते हुये त्रुटिरहित मतदाता सूची मा0 निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अन्तर्गत बनवायी जायेगी। 


बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) त्रिभुवन विश्वकर्मा, उपजिलाधिकारी सदर शैलेन्द्र कुमार वर्मा, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित राजनैतिक दलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस  के जिला उपाध्यक्ष डा0 वी0के0 सिंह, आरएलडी के जिला अध्यक्ष आजाद अली, भाजपा से जिला मंत्री रामजी मिश्र, बीएसपी के जिलाध्यक्ष लालचन्द्र गौतम, समाजवादी पार्टी से इरशाद सिद्दीकी, सीपीआईएम से लाल बहादुर, भाकपा से राम बरन सिंह सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Top Post Ad



 

Below Post Ad

5/vgrid/खबरे