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प्रतापगढ़:प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव परिणाम पर हाईकोर्ट ने किया स्टे देने से इंकार


हटे प्रमुख की याचिका पर कोर्ट के निर्णय को लेकर फिर सियासी गहमागहमी

लालगंज, प्रतापगढ़। स्थानीय ब्लाक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हाईकोर्ट के शुक्रवार को एक और निर्णय की जानकारी होने पर यहां बीडीसी सदस्यों के खेमें में दोपहर बाद खासी सक्रियता का माहौल बन गया दिखा। हाईकोर्ट ने भी अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम पर स्थगन की मांग को लेकर पूर्व प्रमुख रमेश प्रताप सिंह की याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया है। गौरतलब है कि बीती बीस सितम्बर को लालगंज विकास खण्ड के क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा पूर्व ब्लाक प्रमुख रमेश प्रताप सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान किया था। इसके तहत प्रमुख रहे रमेश प्रताप सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इसके बाद से अभी तक लालगंज प्रमुख की कुर्सी खाली है। इधर अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में भाग लेने वाले पूर्व प्रमुख रमेश प्रताप सिंह परिणाम पर स्थगन को लेकर हाईकोर्ट चले गए। किन्तु शुक्रवार को हाईकोर्ट ने परिणाम को लेकर रमेश प्रताप सिंह की याचिका पर स्थगन देने से साफ मना कर दिया और कहा कि दीवाली बाद उनके पक्ष को सुना जा सकता है। हाईकोर्ट के स्थगन न देने की जानकारी जैसे ही यहां क्षेत्र पंचायत सदस्यों के बीच पहुंची, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले बीडीसी खेमें में एक बार फिर खुशी झलक उठी। जबकि रमेश प्रताप सिंह को अविश्वास प्रस्ताव के बाद हाईकोर्ट से भी एक और झटके से दूसरे खेमें में सन्नाटा पसरा दिखा वहीं बीडीसी सदस्यों में तरह तरह की चर्चा का माहौल बना देखा गया। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया की शुरुआत में ही बीडीसी सदस्य सुरेन्द्र सिंह ने तारीख को लेकर प्रशासन पर सत्ता के दबाव में शंका जताते हुए याचिका दाखिल कर रखी थी जिस पर हाईकोर्ट ने उस समय जिला प्रशासन को बीती बीस सितम्बर के तय तारीख पर ही अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाई कराने के निर्देश दे रखे थे। 




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