खुर्शीद खान
सुलतानपुर। दहेज में मोटर साइकिल व 50 हजार की नकदी न मिलने पर पत्नी को जलाकर मार डालने के आरोपी पति की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात जिला जज प्रमोद कुमार ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के रायदेपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले पवन दूबे के साथ अभियोगी राममूरत पांडेय निवासी रतापुर थाना पीपरपुर ने अपनी बेटी नेहा का विवाह सम्पन्न कराया था। आरोप के मुताबिक दहेज में मोटर साइकिल व पचास हजार की नकदी की मांग न पूरी होने पर आरोपी पति पवन दूबे ने ससुराली जनों के साथ मिलकर नेहा को जलाकर मार डाला। जिसके सम्बंध में अभियोगी ने अमेठी कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। इसी मामले में आरोपी पति पवन दूबे की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपों को निराधार बताते हुए जमानत पर रिहा करने की मांग की। वहीं जिला शासकीय अधिवक्ता शुकदेव यादव ने अपराध को अत्यंत गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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