अमरजीत सिंह
फैजाबाद:कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी डा0 अनिल कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियो की पुत्रियो की शादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ के सम्बन्ध में बैठक हुई। उन्होने बताया कि के तहत नगर निगम अयोध्या तथा अन्य नगर पालिका व नगर पंचायतों, क्षेत्र पंचायतो द्वारा निःशुल्क पंजीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना में पंजीकरण के लिये शादी तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन एवं जरूरतमंद होने चाहिए व आवेदक के परिवार की आय गरीबी रेखा के सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए या लाभार्थी की स्थिति नितान्त देयनीय एवं वंचित हो। वर एवं कन्या की आयु की पुष्टि के लिये स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, मतदाता पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड मान्य होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदको को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जिलाधिकारी ने बताया कि कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रूपया 20 हजार उसके खाते में अन्तरित किया जायेगा किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाक शुदा के मामले में यह धनराशि रू0 25 हजार होगी तथा विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री (कपड़े, पायल चांदी के तथा 07 बर्तन) 10 हजार रू0 का दिया जायेगा, किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाक शुदा के मामले में यह धनराशि रू0 5 हजार होगी। वर कन्या के परिवार के किसी प्रकार का कोई पंजीयन शुल्क अथवा दान नहीं लिया जायेगा, विवाह निःशुल्क होगा
जिलाधिकारी ने बताया कि इस योजना के माध्यम से सामूहिक विवाह सम्पन्न कराकर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वालो को उनकी सामाजिक/धार्मिक मान्यता एवं परम्परा/रीतिरिवाज के अनुसार विवाह करने की व्यवस्था कराकर समाज में सर्वधर्म सम्भाव एवं सामाजिक समरस्ता को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। इस योजनान्तर्गत कार्यक्रम के आयोजन हेतु नगरीय निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत व ऐसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/स्वैच्छिक संस्थान (एन0जी0ओ0) संस्थायें जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा सामूहिक कार्यक्रम हेतु अधिकृत किया जायेगा।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रवीश गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित जनपद के बी0डी0ओ0 उपस्थित थे


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