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दिव्यांग जनों को दुकान निर्माण व संचालन के लिए मिलेगा ऋण अनुदान




अवधेश तिवारी 
बलरामपुर ।।  जनपद मे दिव्यांग पुनर्वासन दुकान निर्माण व दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए दिव्यांगजन 15 जून के बाद आॅनलाइन आवेदन कर सकते है । इस योजना को शासन के प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने का निर्देेेेश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है ।

                  
 जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया कि शासन द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना हेतु दुकान निर्माण व दुकान संचालन योजना अन्तर्गत दुकान निर्माण अथवा खरीदने के लिये पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रु0 20 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 15 हजार की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रु0 5 हजार की धनराशि अनुदान के रूप मे दी जाती है। दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पांच वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु एवं खोखा, गुमटी, व हाथ ठेला खरीदने के लिए पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप मं रु0 10 हजार की धनराशि स्वीकृत की गई है। 

जिसमें रु0 7,500 की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रु0 2,500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ वे लाभार्थी प्राप्त कर सकते है, जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो और जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो तथा जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाए हो एवं जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो और जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने संसाधनो से 110 वर्ग फिट की भूमि खरीदने में समर्थ हो। 

उन्होंने बताया कि दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण व दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण अथवा दुकान संचालन हेतु 15 जून के बाद आनलाइन आवेदन कर सकते है। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र के साथ आनलाइन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। इसके बारे मेे और अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते। 

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