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अवैद्य अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक पर दुधारा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा




आलोक बर्नवाल
संतकबीरनगर। बीते दिन उपजिलाधिकारी के जांच में अवैध ढंग से बिना किसी पेपर के अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित करने के मामले में आज एंजल मेडिकल सेंटर के प्रबंधक जितेन्द्र गुप्ता के विरुद्ध दुधारा थाने पर मु0आ0सं0 174/19 में धारा 18/22 लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 में पंजीकृत किया गया।
 ज्ञात हो कि दुधारा थाना क्षेत्र के गांव दुधारा स्थित शिरडी साईं एंजिला मेडिकल सेंटर पर अवैध रूप से संचालित हो रहे अल्ट्रासाउंड मशीन की उपजिलाधिकारी खलीलाबाद एसपीoसिंह,डा. मोहन झा एसीएमओ, डा. जगदीश पटेल अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां, अनवार अहमद पटल सहायक पीसीपीएचपीटी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच किया। साथ ही अवैध रूप से चल रही अल्ट्रासाउंड मशीन को दुधारा थाना के सुपुर्द कर दिया। जांच टीम ने सभी पहलुओं की बड़ी ही बारीकी से जांच किया। जांच टीम ने मौके पर मौजूद मरीज अनिल कुमार चौहान पुत्र फूलचंद दशावा बगिया जो अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड कराने आये थे। मरीज द्वारा बताया गया कि फीस के लिये पांच सौ रुपये जमा कराये गये हैं।जांच टीम के पहुंचते ही मेडिकल सेंटर पर हड़कंप मच गया।सभी मरीजों में अफरातफरी देखने को मिल गई। मौके पर मेडिकल सेंटर के मालिक जितेंद्र गुप्ता पुत्र प्रेमचन्द गुप्ता, दाई पूजा और सरोज मौजूद मिले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरियावां के अधीक्षक डा. जगदीश पटेल ने मुकामी पुलिस को तहरीर देकर पीसीपीएचडीटी एक्ट 1994 के अन्तर्गत सम्बन्धित मेडिकल सेंटर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई किये जाने की आदेश किया गया था। इसी कड़ी में आज उपरोक्त अपराधी के प्रति मुकदमा पंजीकृत किया गया

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