नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति सूचना विभाग ने आमजन को किया जागरूक, बांटे गये पर्चे | CRIME JUNCTION नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति सूचना विभाग ने आमजन को किया जागरूक, बांटे गये पर्चे
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नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रति सूचना विभाग ने आमजन को किया जागरूक, बांटे गये पर्चे

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शिवेश शुक्ला 
 प्रतापगढ़ | नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 (सी0ए0ए0) के प्रति  डीएम के निर्देश पर सूचना विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने आम जनों को जागरुक करते हुए जगह-जगह पंपलेट का वितरण किए | इस दौरान हिन्दी एवं उर्दू भाषा में मुद्रित पंफलेट के माध्यम से जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार, अपर जिला सूचना अधिकारी सविता यादव, संरक्षक विनय कुमार सिंह व स्टाफ सनोज कश्यप द्वारा आज चौक, बेगम वार्ड गली, शमीम होटल, जिला पुरूष चिकित्सालय, राजपाल चौराहा, ट्रेजरी चौराहा, कलेक्ट्रेट परिसर, अम्बेडकर चौराहा, नगर पंचायत प्रतापगढ़ सिटी, नगर पंचायत कटरा मेंंदनीगंज में जागरूक किया गया एवं लोगों पर्चे दिये गये। इस पंफलेट में नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के विषय में विस्तारपूर्वक लोगों को जानकारी दी गयी है। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी, अपर जिला सूचना अधिकारी, संरक्षक ने लोगों को सी0ए0ए0 के प्रति जागरूक करते हुये कहा कि यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिये है किसी की नागरिकता छीनने का अधिकार इस कानून में नही है। भारत के अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों का सी0ए0ए0 से कोई अहित नही है। उन्होने बताया कि सी0ए0ए0 से देश के नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कानून किसी भी भारतीय हिन्दु, मुसलमान आदि को प्रभावित नही करेगा। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांगलादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आये हिन्दु, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जायेगी, जो 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व ही भारत में रह रहे हों तथा जो केवल इन तीन देशों से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किये गये हो। उन्होने बताया कि अभी तक भारतीय नागरिकता लेने के लिये 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। यह कानून केवल उन लोगों के लिये है, जिन्होने वर्षो से बाहर उत्पीड़न का सामना किया और उनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नहीं है।

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