प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत वितरण 31 जनवरी तक, डीएम ने शत-प्रतिशत वितरण कराने के दिए निर्देश | CRIME JUNCTION प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत वितरण 31 जनवरी तक, डीएम ने शत-प्रतिशत वितरण कराने के दिए निर्देश
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प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत वितरण 31 जनवरी तक, डीएम ने शत-प्रतिशत वितरण कराने के दिए निर्देश

बी पी त्रिपाठी

गोंडा जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत शनिवार 22 जनवरी से 31 जनवरी तक के मध्य निःशुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में सख्त निर्देश दिए हैं।

    


जिलाधिकारी शाही ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न गेहूँ एवं चावल का निःशुल्क वितरण शनिवार 22 जनवरी से प्रारम्भ होकर आगामी 31 जनवरी तक सम्पन्न होगा। 


इस दौरान अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट 03 किग्रा गेहूँ व 02 किग्रा चावल का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जायेगा। 


राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा पोर्टेबिलिटी चालान जारी करने की सुविधा 26 जनवरी तथा 27 जनवरी को उपलब्ध रहेगी तथा योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 31 जनवरी रहेगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न करने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जायेगा।



उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए खाद्यान्न का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय चक के वितरण के दौरान खाद्यान्न का वितरण कार्य प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित न रहें.


 उचित दर दुकानों पर भारी भीड़ एकत्रित न हो, इसके लिए सभी नामित नोडल अधिकारी उचित दर विक्रेता की दुकान पर शोसल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करायेंगे। 


यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को किसी विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो तो जिला पूर्ति कार्यालय या सम्बन्धित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 


उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली या अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है तो उसके विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।।

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