वेद व्यास त्रिपाठी
प्रतापगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि होली पर्व में होलिका दहन दिनांक 17 मार्च को तथा इसके बाद के दिवस 18 मार्च को होली का रंग पर्व मनाया जायेगा।
होली के इस पावन पर्व पर लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, मॉडल शाप, बार, भांग, एफ0एल0-16/17, सी0एल0 2/एफ0एल02/ एफ0एल0 2बी के समस्त थोक एवं फुटकर दुकानें होलिका दहन की तिथि 17 मार्च की सायं 7 बजे से होली पर्व की तिथि 18 मार्च को पूर्ण रूप से बन्द रहेंगी तथा शराब एवं अन्य मादक पदार्थो की विक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगी।
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