अखिलेश्वर तिवारी/नरेन्द्र पटवा
जनपद बलरामपुर तहसील उतरौला मुख्यालय पर किसी ज़माने में उतरौला की जनता को त्वरित न्याय देने वाले राजा उतरौला के वंशज आज खुद न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं।
राजा उतरौला के वंशज कुंवर मोहम्मद एहसान अली खान एवं राजा रज़ा अली खान ने मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा परिषद, जिलाधिकारी व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर को पत्र भेजकर अपने निजी भूमि से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग की है।
कुंवर मोहम्मद एहसान अली खान ने बताया कि मेरे दादा राजा मोहम्मद मुमताज अली ने वर्ष 1916 में एक इकरारनामा के तहत ब्रिटिश सरकार को शर्त के साथ उतरौला के एक बड़े भू भाग में भवन निर्माण करवाकर मदरसा संचालन हेतु दिया था, कि जब तक मदरसा चलेगा तब तक इस भूमि और भवन का उपयोग जिला बोर्ड करेगा। मदरसा संचालन सन 1960 के पूर्व समाप्त हो गया।
मेरे पूर्वजों द्वारा बनवाए गए भवन कई वर्ष खाली पड़े थे। खाली पड़े भवन में वर्षों पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अपने परिषदीय स्कूल संचालित करने लगे और पूरे जमीन पर कब्जा जमाने के लिए अवैध रूप से बाउंड्री वाल करवाने लगे।
अवैध निर्माण को रुकवाने के लिए राजा के मुख्तार एडवोकेट शारदा प्रसाद पांडे ने सिविल जज जूनियर डिविजन से 12 जून 2003 को स्थगन आदेश ले लिया। स्थगन आदेश के विरुद्ध बेसिक शिक्षा परिषद व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला जज के यहां निगरानी वाद दायर किया गया जो 19 नवंबर 2018 को जिला जज ने बेसिक शिक्षा परिषद की निगरानी को निरस्त कर दिया। तब से आज तक स्थगन आदेश बरकरार है।
उन्होंने बताया कि विगत 7 मार्च को मेरे द्वारा मेरे निजी भूमि पर बाउंड्री का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। जिस पर बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों ने गलत तथ्यों व साक्ष्यों के साथ मुझे भूमाफिया दर्शाते हुए उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र दिया।
उप जिलाधिकारी उतरौला ने मौके की बिना जांच पड़ताल किए बाउंड्री वाल निर्माण कार्य को पुलिस भेजकर रुकवा दिया। मेरी भूमि में संचालित परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक, प्रधानाध्यापक एवं संबंधित अधिकारी स्कूल संचालन के नाम पर अपने निजी हितों के लिए मेरी जमीन को हड़पना चाहते हैं।
जबकि 18 जून 2021 को विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिला अधिकारी को इस प्रकरण के जांच के आदेश पर जिला अधिकारी के मातहत अधिकारियों, राजस्व निरीक्षक, व तहसीलदार के जांच आख्या में राजा मोहम्मद रज़ा अली खान को जमीन का मालिक होने की पुष्टि की गई है।
मेरे पूर्वजों द्वारा मेरे जमीन में मदरसा संचालन हेतु 1916 में बनवाए गए भवन अति जर्जर हो चुके हैं। अति जर्जर भवन कभी भी गिर सकते हैं और बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। सौ वर्ष पुराने अति जर्जर भवन को ध्वस्त कराने के लिए 10 दिसंबर 2021 को शासन को पत्र दिया जा चुका है।
पत्र के जांच में, खंड शिक्षा अधिकारी उतरौला ने अपनी आंख्या में भवन को जर्जर सूची में दर्ज होना दर्शाया है। फिर भी भवन आज तक ध्वस्त करा कर जमीन के मालिकों को जमीन वापस नहीं दी गई।
मांग है कि मेरे पूर्वजों द्वारा मेरी जमीन पर 1916 में मदरसा संचालन हेतु बनवाए गए भवन को ध्वस्त करा कर मेरे निजी भूमि को मुझे पुनः वापस सौंपा जाए।

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