गैस सिलेंडर का उपयोग तो करते हैं। लेकिन इससे जुड़े तमाम नियम ना जाने के कारण गैस उपभोक्ताओं को इसका लाभ नहीं मिल पाता है।
यदि आप किसी भी कंपनी का गैस एजेंसी कनेक्शन आपके पास है। सिलेंडर लाने के लिए आप एजेंसी स्वयं जाते हैं। वहां से गैस उठाते हैं।
तो एजेंसी मालिक को 19 रुपए 50 पैसे डिलीवरी का चार्ज वापस करना चाहिए। कोई भी एजेंसी मालिक डिलीवरी चार्ज वापस करने से मना नहीं कर सकता है।
कारण कि यह पैसा आप से डिलीवरी चार्ज के रूप में ली जाती है। अलग-अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है। विभिन्न कंपनियां डिलीवरी चार्ज के रूप में अधिकतम 22 उपभोक्ता से वसूलते हैं।
अधिकांश उपभोक्ताओं के घरों पर होम डिलीवरी नहीं होती है। उसके बावजूद भी एजेंसी उपभोक्ता से डिलीवरी चार्ज ले लेती है। ऐसा सिर्फ उपभोक्ताओं को जानकारी ना होने के कारण होता है।
यदि गोडाउन से गैस उठाने के बाद कोई भी एजेंसी संचालक डिलीवरी चार्ज वापस करने से मना करता है। तो आप इन टोल फ्री नंबर पर 18002333555 नंबर पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सरकार द्वारा वर्तमान समय में उपभोक्ता को सिर्फ 12 सिलेंडर पर सब्सिडी दिए जाने के प्रावधान हैं। यदि संबंधित उपभोक्ता को उससे ज्यादा सिलेंडर की आवश्यकता है। तो उसे मार्केट रेट पर खरीदना होगा।
निशुल्क में बदल जाता खराब रेगुलेटर
सिलेंडर का रेगुलेटर खराब हो गया है। तो आप इसे फ्री में एजेंसी से बदल सकते हैं। इसके लिए आपके पास एजेंसी का सब्सिक्रिप्शन वाउचर होना चाहिए।
आपको लीक रेगुलेटर को अपने साथ लेकर एजेंसी जाना होगा। सब्सक्रिप्शन वाउचर व रेगुलेटर के नंबर को मिलाया जाएगा। दोनों का नंबर मैच होने पर रेगुलेटर बदल दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा।
अगर आपका रेगुलेटर किसी कारण से डैमेज हो जाता है तो भी एजेंसी इसे बदलकर देगी। लेकिन, इसके लिए एजेंसी कंपनी टैरिफ के हिसाब से आप से राशि जमा करवाएगी। यह राशि 150 रुपए तक होती है।
जिला पूर्ति अधिकारी
जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि विभिन्न कंपनियों के अलग-अलग डिलीवरी चार्ज है। शहरों में अधिकांश होम डिलीवरी ही होता है।
यदि कोई उपभोक्ता होम डिलीवरी नहीं लेता है। एजेंसी के गोडाउन से गैस खरीदता है। तो उसे डिलीवरी चार्ज काटकर पेमेंट लेना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। उन्हें शिकायत मिलती है। तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
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