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बस्ती:मृतक आश्रित नियुक्ति मामले में सहायक शिक्षक के सेवा समाप्ति का आदेश



सुनील उपाध्याय 

बस्ती । प्राविधानों के विरूद्ध की गई परिषदीय शिक्षक की नियुक्ति मामले में जिला बेसिक शिक्षा  अधिकारी डा. इन्द्रजीत प्रजापति ने हर्रैया विकास खण्ड क्षेत्र के कम्पोजिट विद्यालय रेवरादास में सहायक  अध्यापक पद पर कार्यरत सहायक शिक्षक उदय प्रताप सिंह की मृतक आश्रित के रूप में की गई नियुक्ति को निरस्त करते हुये सेवा समाप्त किये जाने का आदेश निर्गत किया है।



ज्ञात रहे कि हर्रैया तहसील क्षेत्र के खम्हरिया सुजात निवासी सुदेश भाष्कर सिंह ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, जिलाधिकारी,  जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि को पत्र भेजकर इस प्रकरण में त्वरित कार्यवाही का आग्रह किया था। 


सुदेश भाष्कर सिंह ने कहा था कि हर्रैया तहसील क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रेवरादास में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत उदय प्रताप सिंह ने शिक्षिका माता के निधन पर मृतक आश्रित नौकरी प्राप्त कर लिया, उनके पिता शिवशंकर सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक है। 


विभागीय नियमानुसार यदि माता-पिता दोनों शिक्षक है तो उनके पाल्यों को मृतक आश्रित का लाभ नहीं मिलना चाहिये। इन तथ्यों को छिपाकर उदय प्रताप सिंह सहायक अध्यापक हो गये और वर्तमान में प्रधानाध्यापक है। 


इस सम्बन्ध में उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती को निर्देश दिया था  कि उदय प्रताप सिंह की अनियमित नियुक्ति के   सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाय।


 अंततः बीएसए ने सहायक शिक्षक उदय प्रताप सिंह की मृतक आश्रित के रूप में की गई नियुक्ति को निरस्त करते हुये सेवा समाप्त किये जाने का आदेश निर्गत कर दिया है।

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