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प्रतापगढ़ में 31 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू:अपर जिला मजिस्ट्रेट



वेदव्यास त्रिपाठी 

प्रतापगढ़। दिनांक 18 फरवरी को महाशिव रात्रि एवं 07/08 मार्च को होली व 30 मार्च को रामनवमी का त्योहार मनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त डा0 राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय एवं उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएससी बोर्ड, पालीटेक्निक, आईटीआई आदि विभिन्न परीक्षायें सम्पन्न होनी है। 


साथ ही आसन्न नगर निकायों के निर्वाचन के दृष्टिगत त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरते जाने व परीक्षाओं को सकुशल, नकलविहीन, शुचिता व निष्पक्षता से सम्पन्न कराने व शांति व्यवस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत जनपद में 31 मार्च 2023 तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह आदेश जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं जनपद में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी होगा।

उन्होने कहा है कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का विधि विरूद्ध जमाव प्रतिबन्धित किया जाता है। त्योहार के पावन पर्व पर कोई नई परम्परा नही कायम की जायेगी। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थानों पर रिवाल्वर, पिस्टल, एक नली बन्दुक व दो नली बन्दूक अथवा घातक हथियार यथा चाकू, बल्लम, फरसा, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब आदि अथवा लाठी, डंडा, हाकी स्टिक आदि या किसी भी प्रकार का हथियार/शस्त्र लेकर नही चलेगा, न तो उसका प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी तथ बैंक में लगे हुये सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा।


 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके सहारे के रूप में लाठी या डंडा लेकर चलने की छूट रहेगी। किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर डीजे, गीत-संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों से अधिक नही होगी व लाउडस्पीकर का प्रयोग किसी भी दशा में इस प्रकार से नही किया जायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदाय के लोगों में उत्तेजना फैलने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का आयोजन नही किया जायेगा और न ही किसी प्रकार की अफवाह फैलायी जायेगी जिससे विभिन्न समुदाय के लोगों में मनमुटाव, वैमनस्यता या घृणा की भावना उत्पन्न हो। 


कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की नारेबाजी, उत्तेजना फैलाने वाले या सम्प्रदायिक सद्भाव विगाड़ने वाले प्रचार नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों, ब्लूटूथ एवं आई0टी0 गैजेट्स सहित इसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह परीक्षाओं को सकुशल तथा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराये जाने में न तो किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करेगा और न ही ऐसी कोई कार्यवाही करेगा जिससे कि परीक्षा को सम्पन्न कराये जाने में कोई बाधा उत्पन्न हो एवं उसकी शुचिता व निष्पक्षता पर किसी प्रकार का कोई कुप्रभाव पड़े। 


कोई भी परीक्षार्थी बिना परीक्षा सम्पन्न हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना परीक्षा कक्ष से बाहर नही जायेगा और न ही उत्तर पुस्तिका बाहर ले जायेगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर नही जाने दिया जायेगा। इन आदेशों का अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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