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गोंडा:राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही का आदेश, डीएम ने एसडीएम को दिया आदेश



कृष्ण मोहन 

गोण्डा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने नियम विरुद्ध वरासत दर्ज किए जाने के एक प्रकरण में संबंधित राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही के आदेश बुधवार को जारी कर दिए हैं। जनसुनवाई में सामने आए एक प्रकरण की जांच पर खुलासे के बाद यह कार्यवाही की गई। उप जिलाधिकारी सदर को प.क.11 के निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर तत्काल अवगत कराने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही, न्यायालय में लम्बित प्रकरण में 15 दिन में निस्तारण करने के भी आदेश दिए गए हैं। 

बता दें, बीती 24 मई को जनसुनवाई के दौरान चिस्तीपुर निवासी अरमान ने जिलाधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी। अरमान ने बताया कि उसके पिता नसीर गाटा संख्या 229, 133 के मालिक थे। नसीर की मृत्य के बाद अरमान और उसके भाई इरफान के नाम वरासत दर्ज की गई। यह जून 2022 में दर्ज कर दी गई थी। अरमान ने आरोप लगाए कि वरासत दर्ज होने के बावजूद राजस्व निरीक्षक/लेखपाल ने साजिश कर एक दूसरा प.क.11 दर्ज करा दिया। जबकि, उपरोक्त प्रकरण में एक वाद पहले ही न्यायालय नायब तहसीलदार गोण्डा के समक्ष विचाराधीन है। 

जिलाधिकारी के आदेश पर उपजिलाधिकारी सदर अवनीश त्रिपाठी ने जांच की। जांच में शिकायत की पुष्टि होने पर जिलाधिकारी ने संबंधित राजस्व निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी कर दिए हैं। संबंधित राजस्व निरीक्षक को प्रतिकूल प्रवष्टि जारी करने के आदेश दिए गए हैं। उपजिलाधिकारी सदर को प.क.11 के निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर तत्काल अवगत कराने के आदेश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि इस तरह के प्रकरणों को किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।

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