अखिलेश्वर तिवारी
बलरामपुर।। जनपद बलरामपुर के नगर पलिका व पंचायतक्षेत्रों तथा कस्बों में दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानो में सप्ताहिक बंदी को लेकर जिलाधिकारी द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश तथा दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने का निर्देश भी जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिया है ।
जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 एवं उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम छह के अंतर्गत जनपद बलरामपुर के नगर पालिका व नगर पंचायतों तथा कस्बों की समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान में सप्ताहिक अवकाश बंदी हेतु आदेश जारी किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि बलरामपुर नगर पालिका क्षेत्र में मंगलवार को सप्ताहिक बंदी रहेगी । उतरौला नगर पालिका क्षेत्र ,रेहरा बाजार, श्रीदत्तगंज तथा सादुल्लाह नगर क्षेत्र में दिन सोमवार को सप्ताहिक बंदी रहेगी। नगर पंचायत तुलसीपुर, पचपेड़वा तथा महाराजगंज, व गैसड़ी मे दिन सोमवार को बंदी रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सप्ताहिक बंदी का कड़ाई से अनुपालन न किए जाने पर उचित विधिक कार्यवाही अपनाई जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी बलरामपुर तथा उतरौला को इस निर्देश से का कड़ाई से अनुपालन कराए जाने हेतु निर्देश दिया गया।
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