ओ• पी• भारती
वज़ीरगंज :- मृतक महिला का प्रतिनिधित्व कर उसके नाम पर खाद्यान्न आहरित करने और ग्रामीणों में कम खाद्यान्न वितरण करने के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर कोटेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पूर्ति निरीक्षक ने स्थानीय थाने पर तहरीर दी है। मामला क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुर्जनपुर घाट का है जहां की निवासी केवला अंतोदय कार्ड धारक थी। जिनकी मृत्यु दो वर्ष पूर्व हो गई थी मृत्यु होने के बाद भी कोटेदार प्रकाश चंद्र सिंह अंतोदय कार्ड धारक का 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह प्राक्सी के माध्यम से खारिज करते रहे। इसकी शिकायत होने के बाद पूर्ति निरीक्षक अतुल कुमार ने जांच की तो जांच में व्यापक पैमाने पर अनियमितता मिली। कार्डधारक ननका संगीता सनेही सुमित्रा सीता रीता कांति तथा महेश कुमार ने 35 किलो के बजाए 30 किलो ही खाद्यान्न दिए जाने की पुष्टि की। वही मूल्य भी अधिक वसूला गया था। जबकि मृतका केवला के नाम पर माह मई 2018 से अप्रैल 2020 तक कुल 24 माह में 4 •80 कुंतल गेहूं 3.65 किलोग्राम चावल प्राक्सी के माध्यम से कोटेदार द्वारा खारिज किया गया है ।पूरे प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट उप जिलाधिकारी राजेश कुमार ने जिलाधिकारी डा नितिन बंसल को दी। जिस पर उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी से रिपोर्ट लेकर दागी कोटेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए जिसके बाद पूर्ति निरीक्षक अतुल कुमार ने कोटेदार प्रकाश चंद्र सिंह के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का प्रार्थना पत्र दिया है।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ