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Bihar:जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में नोडल पदाधिकारीयों के साथ चुनाव एवं आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन हेतु बैठक किया गया।



 ब्यूरो चीफ, सद्दाम हुसैन 
 मधेपुरा: जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा कोषांग के सभी नोडल पदाधिकारी तथा सभी निर्वाची पदाधिकारी को समाहरणालय सभा कक्ष में आहूत वैठक में निम्नलिखित आवश्यक निर्देश दिये गये। यदि कार्यक्रम सभा का आयोजन बब्द स्थल में किया जा रहा है, तो अधिकतम दो सौ व्यक्तियों की अंतिम सीमा के साथ हॉल की क्षमता के पचास प्रतिशत उपस्थति की ही अनुमति रहेगी। बन्द स्थल में एयर कंडीशन उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति अर्थात उसकी तापमान का निर्धारण 20-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। यदि एयर कंडीशन उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो, उतना सुलभ किया जाना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि कार्यक्रम सभा का आयोजन खुले स्थल में किया जा रहा है, तो जिला प्रशासन सक्षम प्राधिकार मैदान अथवा सभा स्थल के आकार को ध्यान में रखते हुए समुचित संख्या में लोगों की उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेगा। कार्यक्रम सभा में बैठने या खड़े रहने की व्यवस्था इस तरह से की जाय ताकि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। कार्यक्रम सभा में शामिल सभी व्यक्ति आपस में कम से कम छः फीट की दूरी बनाए रखेंगे। कार्यक्रम सभा में शामिल सभी व्यक्ति अनिवार्यतः फेस कवर मास्क का उपयोग करेंगें। प्रवेश के समय हाथ सैनिटाइजर से सैनिटाइज करने अथवा धोने तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खाँसते व  छींकते समय टिशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई केहुनी का प्रयोग करेंगे। कार्यक्रम सभा के आयोजक सुनिश्चित करेंगे कि प्रयुक्त टिशू पेपर को ठीक से निपटारा किया जाय। कार्यक्रम सभा स्थल के रूप में प्रयुक्त परिसर मैदान में अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, नाल रेलिंग बैरिकेर्डिंग आदि को समय-समय  पर साफ एवं प्रभावी किटाणु नाशक से वीसंक्रमित किया जाए। कार्यक्रम सभा में यत्र-तत्र थूकना सर्वया वर्जित होगा। कार्यक्रम सभा हेतु प्रयुक्त पार्किग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में विधिवत सामाजिक दूरी के मानदंडों के सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम सभा में कोविड-19 बीमारी के लक्षणों से रहित व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगा। कार्यक्रम सभा में शामिल व्यक्ति एक दूसरे से मिलते समय परस्पर शारीरिक सम्पर्क वाले अभिवादन यथा हाथ मिलाना, गले मिलना आदि से बचेगें, ताकि पारस्परिक दूरी बनी रहे। कार्यक्रम सभा के आयोजक आगंतुकों द्वारा छोड़े गये मास्क फेस कवर दस्ताने के समुचित निपटारे की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम सभा में शामिल सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। सामाजिक दूरी का अनुपालन के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के तहत आदेश निर्गत किया जाएगा। कार्यक्रम सभा के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति प्राप्त कर इस प्रकार के कार्यक्रम सभा का आयोजन किया जा सकेगा। यदि किसी कार्यक्रम आयोजन के संबंध में विशिष्ट दिशा - निर्देश जारी किये जाते हैं तो विशेष दिशा - निर्देश की अधिमान्यता इस मानक संचालन के ऊपर होगी।
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