अखिलेश दूबे
गोंडा: उप जिलाधिकारी मनकापुर ने राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया है।
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उपजिलाधिकारी हीरा लाल पुत्र स्व० जय मूरत ग्राम मंवरा बरठी जनपद जौनपुर निवासी ने मनकापुर पुलिस को दिये पत्र में कहा है कि मनकापुर तहसील में तैनात राजस्व निरीक्षक मनकापुर/बीरेपुर विजेंद्र सिंह का शोसल मीडिया पर एक वीडीओ वायरल हो रहा है।जिसकी सीडी के अवलोकन में स्पष्ट हो रहा है कि विजेन्द्र सिह राजस्व निरीक्षक अपने तहसील पर बने सरकारी आवास में बैठ कर कह रहे कि मनकापुर क्षेत्र में पहली पैमाइश का रेट 8000रुपए, बभनान क्षेत्र के लिए 14000 रुपए निर्धारित है।राजस्व निरीक्षक के अनुसार जिसमें तीन लेखपाल शामिल होते हैं जिन्हें 2000 रुपए प्रति लेखपाल देय होता है| राजस्व निरीक्षक के अनुसार रिश्वत के रुपए में उन्हें महज फाइल बनवाने के लिए 1000 रुपए ही प्राप्त होते हैं।फाइल तैयार करने के लिये मुझे केवल दस हजार मिलता है।आप राजा के आदमी है, इस लिए हमे कुछ नही चाहिए चार-पांच सौ कम दे दे।उक्त स्थित से स्पष्ट होता है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आम जन से राजस्व कार्यो के लिये सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है।जो इनके अपने कर्तव्यो के प्रति घोर लारपवाही व उदासीनता का प्रतीक है तथा कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्व है । उक्त कृत्य के चलते आम जनमानस में शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है।जो निन्दानीय है।अरोपो के प्रति राजस्व निरीक्षक को अपने आदेश दिनांक19/11/2020 नम्बर से द्वारा निलम्बित कर प्राथमिक अंकित कराकर अवगत करने के लिये निर्देशित किया गया।मामले में पुलिस राजस्व निरीक्षक के विरुद्व भष्टाचार निवारण अधिनियम समेत विभिन्न धाराऒ में मामला दर्ज कर लिया गया है।वही प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार राणा ने बताया कि यसडीएम के पत्र पर मामला दर्ज किया गया है।
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