जिला मजिस्ट्रेट श्री शाही ने बताया कि श्रीजवन मौर्य पुत्र रामलुुटावन मौर्य खीरीडीह वजीरगंज, बजरंगी यादव पुत्र रामदेव डुमरियाडीह वजीरगंज, सोनू उर्फ भुर्रे पुत्र निर्मोही पासी, कादीपुर कर्नलगंज गोण्डा, पल्लू पासी पुत्र विश्राम पासी, कनिया माझा परसपुर, गंगा पासी पुत्र मेवालाल, कस्तूरी करनैलगंज, पवन उर्फ गुड्डू पासी पुत्र निर्मोही, कादीपुर करनैलगंज, राजेश सिंह पुत्र अयोध्या सिंह, विशुनपुर कला परसपुर, धरमपाल सिंह पुत्र विनायक, विशुनपुर कला, धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र प्र्रहलाद गुप्ता, गिलौला श्रावस्ती, रफीक पुत्र यासीन बेहना, वीरपुर थाना पयागपुर बहराइच, मो0 इश्तियाक खां पुत्र दिल बहार खां, सेमगढ़ा थाना इकौना श्रावस्ती तथा अरबान मुकीम खां सेमगढ़ा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि गिरोहबन्द अपराधियों की गिरोहबन्द अपराध के माध्यम सेे अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कराने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने और उनकी संपत्तियों की कुर्की का काम जारी रहेगा।
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