इमरान अहमद
मनकापुर गोण्डा :- पंचायत चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आते जा रहें हैं,दावेदार प्रत्याशियों की धड़कने तेज़ होती जा रहीं हैं। वहीं घोषित सीट आरक्षण को लेकर भी तमाम आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। इसी क्रम में ज़िला पंचायत क्षेत्र मनकापुर द्वितीय को अनारक्षित करने की माँग की गयी है |
तहसील क्षेत्र मनकापुर निवासी महेंद्र नाथ त्रिपाठी उर्फ भाई जी तिवारी ने जिला पंचायत क्षेत्र मनकापुर द्वितीय को अविधिक रूप से आरक्षित किए जाने के संबंध में 10 बिंदुवार आपत्ति जिला पंचायत राज अधिकारी गोंडा को दर्ज कराई है।दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया है मनकापुर विकासखंड में पूर्व वर्षों में चार जिला पंचायत क्षेत्र था परंतु वर्तमान समय में नयी परमिशन के तहत पाँच जिला पंचायत क्षेत्र बना दिया गया है, मनकापुर विकासखंड के पाँच जिला पंचायत क्षेत्रों में से चार जिला पंचायत क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है जो आरक्षण संबंधी नीति व नियमों के विपरीत है, मनकापुर के समस्त जिला पंचायत क्षेत्रों में से 80% जिला पंचायत क्षेत्र को आरक्षित कर दिया गया है,जिला पंचायत क्षेत्र मनकापुर द्वितीय में लगभग 52% जनसंख्या सामान्य वर्ग की है शेष में अन्य जातियां हैं।आरक्षण नियम व नीति के अनुसार मनकापुर द्वितीय जिला पंचायत क्षेत्र को अनारक्षित श्रेणी में होना चाहिए,गोंडा के समस्त विकास खंडों के जिला पंचायत क्षेत्रों में 50% व 75% जिला पंचायत सदस्य का पद अनारक्षित है जबकि मनकापुर विकासखंड में जिला पंचायत क्षेत्रों को 80% आरक्षित कर दिया गया है,मनकापुर द्वितीय आबादी के अनुसार 52% सामान आबादी वाकी में सारी जातियां हैं, विकासखंड मनकापुर के नए परमिशन के अनुसार जिला पंचायत क्षेत्र मनकापुर द्वितीय में 10 से 12 ग्राम सभा को मनकापुर दितीय में सम्मिलित किया गया है,इस पंचायत क्षेत्र को अनारक्षित किया जाना न्याय विधि व आरक्षण नीति के अनुरूप न्यायोचित है,मनकापुर के पांचों जिला पंचायत क्षेत्र में आरक्षण प्रक्रिया में आरक्षण नियम का पालन नहीं किया गया है,आरक्षण नीति व निर्वाचन नीति के विरुद्ध मनकापुर के समस्त जिला पंचायत क्षेत्रों को 80% आरक्षित करके जनता के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार व संविधान में उल्लिखित आरक्षण नीति के विरुद्ध है
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