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कटरा और करनैलगंज में एसडीएम और सीओ ने किया गश्त

रजनीश/ज्ञान प्रकाश

करनैलगंज(गोंडा)। नवरात्रि एवं रमजान की शुरुआत के साथ कोरोना महामारी से जूझ रहे जिले में रात्रि कर्फ्यू व धारा 144 लागू होने के लिए लोगों को जागरूक करने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपजिलाधिकारी शत्रुघ्न पाठक एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी मुन्ना उपाध्याय ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ करनैलगंज एवं कटरा बाजार में पैदल गस्त किया। इसके अलावा कोतवाल करनैलगंज संतोष कुमार सिंह एवं इंस्पेक्टर कटरा बाजार ने पूरे क्षेत्र में लाउडस्पीकर से लोगों को जागरूक करते हुए कर्फ्यू एवं धारा 144 की जानकारी और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। एसडीएम ने बताया कि किसी भी दशा में कर्फ्यू एवं धारा 144 का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा और यदि कहीं भी किसी भी धर्म या जाति विशेष के द्वारा इसका उल्लंघन होता है तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उपजिलाधिकारी जिलाधिकारी शतुघ्न पाठक ने कई पाबंदियों को जारी करते हुए स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग को सख्त निर्देश जारी किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बिना अनुमति के किसी भी तरीके का धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा और मंदिर या मस्जिद में 5 व्यक्ति से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति यदि पाया जाता है तो उससे जुर्माने की वसूली के साथ-साथ कानूनी तौर पर भी दंडित किया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि स्वास्थ विभाग कोरोना की जांच तेजी से करने के साथ-साथ प्रतिदिन अवगत कराए कि कितने लोगों की जांच की गई और कितने लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और वह किस क्षेत्र के हैं। जिस क्षेत्र में अधिकांश मरीज पाए जाएंगे उस क्षेत्र को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी। नियमित रूप से स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा और पुलिस विभाग मास्क और भीड़ एकत्र न हो इसके लिए चेकिंग अभियान चलाएगा। एसडीएम ने बताया नवरात्रि एवं रमजान के दृष्टिगत धार्मिक आयोजनों पर भी पाबंदी लगाई गई है। किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 लोग से अधिक एकत्र नहीं होंगे। कोई भी अनुष्ठान नहीं होगा। किसी भी कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पंचायत चुनाव भी चल रहा है और गांव में यदि 5 लोगों से अधिक लोग एकत्र होकर निकलते हैं या रैली निकालते हैं या प्रचार प्रसार करते हैं तो उन्हें चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई होगी। यहां तक कि उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है।

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