आलोक कुमार बर्नवाल
सन्तकबीरनगर। कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार दिनांक- 08.05.2021 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को स्थगित करते हुए दिनांक 10.07.2021 दिन-शनिवार को कर दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा भी निर्देशित किया गया है। दिनांक-10.07.2021 दिन-शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर एवं तहसील मेंहदावल, खलीलाबाद, धनघटा एवं अन्य सम्बन्धित विभागों में किया जाना है, उक्त लोक अदालत में ऐसे मामले जो सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकते हैं, भरण पोषण, वैवाहिक मामलों, एवं जिसमें प्री-लीटिगेशन मामले भी लम्बित हैं, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, वन अधिनियम, किरायेदारी, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर यान अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, बाट माप प्रचलन अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम, गृहकर, जलकर, राशन कार्ड, बी0पी0एल0 कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र, दाखिल खारिज वाद, मेड़बन्दी सम्बन्धित प्रकरण आदि का भी निपटारा आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराया जा सकता है। साथ ही अर्द्धन्यायिक अधिकरणों/फोरमों आदि में लम्बित प्रकरणों का भी निपटारा प्री-लीटिगेशन के माध्यम से कराया जा सकता है।
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