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Sant kabir nagar जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन



आलोक कुमार बर्नवाल
संतकबीरनगर... उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में सचिव/न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार की अध्यक्षता में हीरालाल रामनिवास इण्टर कालेज में उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं वैक्सीनेशन के लाभ विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में शून्य से 18 वर्ष तक ऐसे बच्चे शामिल किये जायेगें जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोविड काल में हो गयी हो या माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पहले और दूसरे की मृत्यु कोविड काल में हो गयी हो। अथवा दोनों (माता-पिता) की मृत्यु 01 मार्च 2020 से पूर्व हो गयी थी और विधिक संरक्षक की मृत्यु कोविड काल में हो गयी, ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड काल में हो गयी हो और वह परिवार का मुख्य "कर्ता" हो और वर्तमान में जीवित माता-पिता सहित परिवार की आय 02 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक न हो, को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में जैविक तथा कानूनी रूप से गोंद लिए गये बच्चे लाभार्थी हो सकेगें। योजना की श्रेणी में आने वाले शून्य से 10 वर्ष के बच्चों के खाते में 4000/-रूपये प्रति माह दिया जाएगा किन्तु शर्त यह होगी कि आपैचारिक शिक्षा के लिए बच्चे का पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया है। जो बच्चे पूरी तरह से अनाथ हों और बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चे को देखभाल संस्थओं में आवासित कराया गया हो उन्हें कक्षा 06 से 12 तक की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालय व कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा। विद्यालय में 03 माह की अवकाश की अवधि के लिए बच्चे की देखरेख हेतु 4000/- रूपये प्रतिमाह की दर से 12000/- रूपये प्रति बालक उनके खाते में दिया जाएगा। यह धनराशि कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की उम्र जो भी पहले तक दी जाएगी। योजना के तहत चिन्हित बालिका की शादी के योग्य होने पर उनकी शादी के लिए 01 लाख 01 हजार रूपये दिया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा इसके अतिरिक्त उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत 2500/- रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना उन नवयुवकों के लिए है जो 18-23 वर्ष के बालक हैं और उन्होने कोरोना माहमारी के कारण अपने माता-पिता या अभिभावकों को खो दिया है और 12वीं कक्षा की शिक्षा पूर्ण करने के बाद स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हरिकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में तहसील विधिक सेवा समिति के पदेन सचिव/तहसीलदार शशांक शेखर द्वारा बतायी गयी तथा उपस्थित व्यक्तियों से आग्रह किया गया कि यदि उन्हें ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आये तो उसके सम्बन्ध मे लाभ प्राप्त करने हेतु तहसीलदार कार्यालय, जिला पर्यवेक्षक अधिकारी कार्यालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं। साथ ही कोविड-19 के बचाव हेतु वैक्सीनेशन के बारे में भी विस्तार से बताया गया तथा लोगों से हैण्ड सैनिटाइजर तथा सामाजिक दूरी का पालन किये जाने का प्रेरित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राम कुमार सिंह, प्राधिकरण के कर्मचारियों में राहुल, जयशंकर एवं पराविधिक स्वयं सेवक बलदेव, स्वरेन्द्र, मनीष समेत तमाम छात्र-छात्रायें मौजूद रहे।

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