राकेश श्रीवास्तव
गोंडा:मनकापुर इलाके के एक पूर्व महिला ग्राम प्रधान के पति को जिला मजिस्ट्रेट गोंडा ने अपराधिक प्रवृति का गुंडा पाए जाने पर 6 माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी कि घर पर दुग्गी मुनादी करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया है।
बताते चलें कि मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरना टायर की पूर्व ग्राम प्रधान महिला जनका देवी के पति गोवर्धन चौहान पुत्र महाबल को जिला मजिस्ट्रेट गोंडा ने पुलिस अधीक्षक की जांच आख्या रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक प्रवृत्ति का गुंडा पाए जाने पर अगले 6 माह के लिए जिले से निष्कासित करते हुए जिला बदर घोषित कर दिया है।
यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट मार्कंडेय शाही ने बीते 28 नवंबर को जारी किए। शुक्रवार को मनकापुर एसएचओ हेमंत कुमार गौड़ ने अपने दल बल के साथ पहुंचकर हरना टायर गांव में पूर्व ग्राम प्रधान जनका देवी के पति गोवर्धन चौहान को जिला बदर घोषित किए जाने के संबंध में मुनादी कराई अनाउंस करने के साथ उसके मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया।
जिला बदर की नोटिस चस्पा होते ही गोवर्धन चौहान की पत्नी व पूर्व ग्राम प्रधान जनका देवी फूट-फूट कर रोने लगी ।गोवर्धन चौहान को जिला बदर घोषित किए जाने के मामले को लेकर उनके पड़ोसियों और मित्रों में हड़कंप मच गया है ।
उधर जिला मजिस्ट्रेट
मार्कंडेय शाही को पुलिस अधीक्षक गोंडा ने अपनी जांच आख्या में गोवर्धन चौहान को गुंडा घोषित करते हुए जिला बदर किए जाने के पर्याप्त सबूत व साक्ष मिले हैं ।
सूत्रों की माने तो पूर्व ग्राम प्रधान के पति गोवर्धन चौहान पर मार पीट लूट, जानमाल की धमकी समेत आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस में दर्ज आपराधिक मामलों में गवाहों और बादी को धमकाने सुलह करने का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं।
बताया जाता है कि गोवर्धन चौहान पर गांव के ही ओम केश्वर पांडे पुत्र कमला पांडे ने घर में घुसकर मारपीट करने लूटपाट करने व सामान का तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी जोगापुर गांव निवासी रामपत पुत्र बृजलाल ने महुआ बीनने से मना करने के मामले में मारपीट करते हुए पूर्व ग्राम प्रधान पति गोवर्धन चौहान पर मामला पंजीकृत कराया था इसी क्रम में हरना टायर गांव निवासी घिराऊ पुत्र रामनारायण ने अपनी दीवार तोड़ने गाली गुप्ता देने के मामले में गोवर्धन चौहान के खिलाफ मनकापुर कोतवाली में एनसीआर दर्ज कराई थी इसी तरह हरना टायर गांव के सुनील कुमार पुत्र सुनीस कुमार ने घर में घुसकर मारने पीटने व महुआ आम शीशम सागौन के पेड़ जबरिया काट लेने का आरोप लगाते हुए वन अधिनियम व आपराधिक मामले पुलिस में दर्ज करवाए थे इसी तरह गांव निवासी छैल बिहारी पुत्र राम लखन ने आरोपी गोवर्धन चौहान के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने जानमाल की धमकी देने का मामला पंजीकृत कराया था।
अपराधिक चरित्र को देखते हुए गोवर्धन के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोंडा निवारण अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस भी दिया गया था यह सभी मामले वर्ष 2013-14 में कोतवाली में पंजीकृत कराए गए थे तब आरोपी गोवर्धन चौहान की पत्नी जनका देवी हरना टायर ग्राम पंचायत की प्रधान हुआ करती थी और इलाके में उनका दबदबा था इसी का लाभ उठाकर गोवर्धन लोगों के खिलाफ साजिश करता था और नाजायज दबाव डालकर लोगों के साथ मारपीट पर उतारू हो जाता था पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट मारकंडे शाही ने गुंडा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी गोवर्धन चौहान को आगामी 6 माह तक के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है ।
एक टिप्पणी भेजें
0 टिप्पणियाँ